खोजी/मनोज गोयल गुडियानिया* *गुरूग्राम* नगर निगम गुरूग्राम क्षेत्र में स्थित बल्क वेस्ट जनरेटर मेरा कचरा मेरी जिम्मेदारी की भावना को चरितार्थ करते हुए अपने परिसर में खुद ही अपने कचरे का निष्
ादन सुनिश्चित करें। कचरे से खाद या बायोगैस बनाकर पर्यावरण संरक्षण के साथ ही शहर को स्वच्छ व सुंदर बनाने में भी अपनी भागीदारी निभाएं। नगर निगम गुरूग्राम के आयुक्त पीसी मीणा ने कहा कि ठोस कचरा प्रबंधन नियम-2016 के तहत प्रतिदिन 50 किलोग्राम या इससे अधिक का कचरा पैदा करने वाली आरडब्ल्यूए, रिहायशी सोसायटियां, सैक्टर, होटल, रेस्टोरेंट, बैंक्वेट हॉल, मॉल्स, स्कूल, कॉलेज, मार्केट एसोसिएशन बल्क वेस्ट जनरेटर की श्रेणी में आते हैं। नियम के तहत इन्हें अपने परिसर में ही स्वयं के स्तर पर कचरे का निष्पादन करना अनिवार्य है। निकलने वाले कचरे को गीला, सूखा, हानिकारक आदि श्रेणियों में विभाजित करके गीले कचरे से खाद या बायोगैस तैयार करें तथा सूखा व हानिकारक कचरा अधिकृत रिसायकलर को सौंपें। नियम के तहत बल्क वेस्ट जनरेटरों का कचरा लैंडफिल साईट में नहीं जाना चाहिए। उन्हें स्वयं के स्तर पर ही कचरे का निष्पादन करना अनिवार्य है। उन्होंने बताया कि ठोस कचरा प्रबंधन की दिशा में बेहतरी से कार्य करने में सहयोग के लिए सिटीजन सुपरवाईजरी कमेटी का गठन किया गया है। यह कमेटी बल्क वेस्ट जनरेटरों सहित शहर के नागरिकों को ठोस कचरा प्रबंधन के प्रति जागरूक करने सहित अन्य कार्यों में नगर निगम गुरूग्राम का सहयोग करेगी। इसके साथ ही बल्क वेस्ट जनरेटरों को तकनीकी सहायता व कचरा निष्पादन व्यवस्था में सहयोग करने के लिए विभिन्न दक्ष एजेंसियों को एम्पैनल करने के लिए भी एक अन्य कमेटी का गठन किया जा रहा है। इस कमेटी में ठोस कचरा प्रबंधन में दक्ष प्रतिनिधियों को शामिल किया जाएगा, जो बेहतर एजेंसियों को एम्पैनल करने में नगर निगम का सहयोग करेंगे। नगर निगम गुरूग्राम क्षेत्र में हाल ही में करवाई गई सर्वे के तहत 1681 बल्क वेस्ट जनरेटर हैं। नगर निगम द्वारा इन सभी का सोशल ऑडिट किया जा रहा है तथा उन्हें ठोस कचरा प्रबंधन नियम के तहत कचरे का निष्पादन करने के लिए नोटिस दिए जा रहे हैं। इसके साथ ही उन्हें तकनीकी सहायता व कचरा निष्पादन की व्यवस्था में सहयोग के लिए दक्ष एजेंसियों को एम्पैनल करने का कार्य भी नगर निगम गुरूग्राम द्वारा किया जा रहा है। नियम के तहत अगर कोई बल्क वेस्ट जनरेटर अपने कचरे का निष्पादन नहीं करता है, तो उस पर जुर्माना लगाने सहित अन्य दंडात्मक कार्रवाई भी की जा सकती है।
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