आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने शुक्रवार को अंगल्लू हिंसा मामले में टीडीपी प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू को अग्रिम जमानत दे दी। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने अंगल्लू हिंसा मामले में तेलुगु देशम पार्टी (टी
डीपी) सुप्रीमो को एक लाख रुपये का निजी मुचलका भरने का निर्देश दिया। मामले में कोर्ट ने दलीलों की सुनवाई पूरी कर ली और अपना आदेश सुरक्षित रख लिया है। हाल ही में नियमित जमानत याचिका खारिज होने के बाद नायडू ने अंगल्लू मामले में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी। अंगल्लू मामला अगस्त में टीडीपी प्रमुख द्वारा निकाली गई एक राजनीतिक रैली के दौरान हुए दंगों से जुड़ा है। अन्नामय्या जिले के अंगल्लू और चित्तूर जिले के पुंगनुरु में पथराव, आगजनी और दंगे में टीडीपी और सत्तारूढ़ वाईएसआरसीपी के कई पुलिसकर्मी और समर्थक घायल हो गए थे। वर्तमान में नायडू कौशल विकास निगम घोटाला मामले में राजामहेंद्रवरम केंद्रीय जेल में न्यायिक हिरासत में हैं। कौशल विकास निगम घोटाला मामले में राज्य के खजाने को 300 करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान हुआ है।
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