आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय (HC) ने तेलुगु देशम पार्टी (TDP ) के प्रमुख एन. चंद्रबाबू नायडू (N. Chandrababu Naidu) को अग्रिम जमानत दे दी हैं। कोर्ट ने 16 अक्टूबर तक गिरफ्तारी न करने का अंतरिम आदेश भी जारी किया हैं।
हीं कोर्ट ने कोर्ट ने CID को अंगालू 307 मामले में कल तक कोई गिरफ्तारी नहीं करने का भी निर्देश दिया। एएनआई, अमरावती। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने अमरावती इनर रिंग रोड मामले में पूर्व CM और TDP प्रमुख एन. चंद्रबाबू नायडू को अग्रिम जमानत दे दी हैं। उनके द्वारा दायर अग्रिम जमानत याचिका पर बहस सुनने वाली अदालत ने अस्थायी जमानत दी और मामले में 16 अक्टूबर तक गिरफ्तारी न करने का अंतरिम आदेश जारी किया। कोर्ट ने CID को अंगालू 307 मामले में कल तक कोई गिरफ्तारी नहीं करने का भी निर्देश दिया। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने सीआईडी विजयवाड़ा एसीबी कोर्ट द्वारा दायर इनर रिंग रोड याचिका पर पीटी वारंट पर रोक लगा दी।
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