टोयोटा फार्च्यूनर गाडी की पूरी कीमत वापिसी के आदेश बीमा का राईट टू इन्वॉइस एड-ओन कवर का रहा अहम योगदान धनेश विद्यार्थी, रेवाड़ी। टोयोटा फार्च्यूनर गाडी का क्लेम ना देने पर पर उपभोक्ता कमीशन
े 45 दिनों के अंदर-अंदर गाडी की पूरी कीमत 43,70,479/- रूप्ये व क्षति-पूर्ति मुआवजा, वाद खर्चा मय ब्याज अदा करने का आदेश इंश्योरेन्स कम्पनी के खिलाफ फरमाया है। इस संबंध में अधिवक्ता मोहित जैन, संदीप भाटी, ललित सैनी ने बताया कि शिकायतकर्ता धनपत सिंह ने यह गाडी उत्तम टोयोटा एजेन्सी रेवाडी से वर्ष 2021 में खरीद की थी। जोकि माह अक्तूबर 2022 में खरखडा अण्डरपास से गुजरते समय अंडरपास में भरे पानी में बंद हो गई। जिसको क्रेन की मदद से बाहर निकालकर एजेंसी में पहुंचाया गया और एजेन्सी में गाडी को टोटल लॉस बताया गया मगर बीमा कंपनी ने इंश्योरेन्स क्लेम देने से मना कर दिया। बता दें कि नवम्बर 2022 में शिकायतकर्ता ने एक मुकदमा उपभोक्ता कमीशन में दायर किया था, जिसमें कुल 10 महीनों की सुनवाई के बाद उपभोक्ता कमीशन ने बीमा कम्पनी को सेवा में कमी का दोषी माना और 45 दिनों के अंदर-अंदर गाडी की पूरी कीमत, क्षति-पूर्ति मुआवजा, वाद खर्चा मय ब्याज का आदेश 25 सितंबर 2023 को जारी किया। इस आदेश के अनुसार अगर बीमा कम्पनी आदेश का पालन नहीं करती तो सेक्शन 71 व 72 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत 3 साल का कारावास व 1 लाख रूपए जुर्माना या दोनों लगाया जाएगा। अधिवक्ता मोहित जैन ने बताया कि गाड़ी फुल इंश्योर्ड थी, जिसमें बीमा कम्पनी द्वारा प्रदत्त सभी प्रकार के ऐड-ऑन कवर लिए हुए थे, जिसमें राईट टू इंवॉइस कवर के अनुसार यदि गाडी टॉटल लॉस में चली जाती है तो इंश्योेरेन्स कंपनी को गाड़ी की पूरी कीमत अदा करनी पड़ेगी। यह निर्णय इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि जिला उपभोक्ता कमीशन को 50 लाख रूपए तक के मुकदमें सुनने का अधिकार है जबकि कुल दावा राशि मय ब्याज की गणना आदेश की तिथि तक लगभग 49 लाख रूपए है, जो अपने आपमें एक अनूठा मामला है।
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