पुलिस ने मचाया धमाल-थोक सब्जीमंडी में बिना मास्क वालों में मची भगदड़

Khoji NCR
2020-11-19 10:40:20

उमेश गुप्ता सोहना : यहां पर कोरोना संक्रमित मामले तेजी से बढऩे के बावजूद सब्जी की थोक मंडी में दुकानदारों, सब्जी बेचने आए जमीदारों और सब्जी खरीदने वाले ग्राहकों को बार-बार चेताने के बावजूद क

विड-19 से बचाव के लिए मुंह पर फेसमास्क ना लगाने, सोशल डिस्टेसिंग ना रखने और सैनेटाइजर का प्रयोग ना होते देख बृहस्पतिवार को भोर सवेरे शहर पुलिस चौकी प्रभारी सबइंस्पेक्टर मनोज कुमार की अगुवाई में पुलिस जवान अचानक थोक सब्जीमंडी में पहुंच गए और बिना मास्क लगाए लोगों के चालान काटने शुरू करते ही थोक सब्जीमंडी में बिना मास्क लगाए मौजूद लोगों में भगदड़ मच गई। बिना मास्क लगाए जिस भी व्यक्ति को जो भी रास्ता मिला, वह उसी रास्ते से भाग खड़ा हुआ। शहर पुलिस चौकी प्रभारी सबइंस्पेक्टर मनोज कुमार ने साफ-सपाट लहजे में कहा कि पुलिस अब बिना फेसमास्क लगाए आवाजाही करने वाले व्यक्ति को हर्गिज नही बख्सेगी। कानून अपना काम करेगा। मौके पर ही बिना फेसमास्क लगाए पकड़ में आने वाले व्यक्ति का कम से कम 500 रुपए का चालान काटकर नकद रूप में वसूला जाएगा और यदि उसके पास दोपहिया अथवा चार पहिया वाहन है तो उसके भी पूरे कागजात चेक किए जाएंगे। यातायात नियमों की पालना सुनिश्चित बनाई जाएगी। उन्होने बताया कि अनाजमंडी में सुभाष मेडीकल के साथ लगते आवाजाही वाले रास्ते पर जो भी दोपहिया वाहन खड़ा मिलेगा, पुलिस उस वाहन को जब्त कर चालान काटने का काम करेगी। शहर पुलिस चौकी प्रभारी सबइंस्पेक्टर मनोज कुमार ने आम जनमानस से भी आग्रह किया है कि सभी लोग बच्चे हो या बूढ़े, जवान हो या महिलाएं, अपने मुंह पर मास्क लगाकर ही घरों से बाहर निकले। बाजार में एक-दूसरे से कम से कम 6 फीट का फासला रखे और बहुत ही जरूरी होने पर घरों से बाहर निकले। बाजार में खरीददारी के लिए आने पर अपने दोपहिया व चार पहिया वाहनों को नागरिक अस्पताल परिसर, खेलस्टेडियम मैदान, राजीव गांधी पार्क अथवा मार्किटकमेटी एरिया में खड़ा करके पैदल ही बाजार में सामान की खरीददारी के लिए ताकि कोरोना वायरस संक्रमण पर समय रहते काबू पाया जा सके। उन्होने साफ कहा कि जो भी व्यक्ति बिना मास्क लगाए पुलिस की पकड़ में आ रहा है, पुलिस उसका कम से कम 500 रुपए का चालान काट रही है और मौके पर ही जुर्माने की राशि अदा ना करने पर ऐसे व्यक्ति के खिलाफ अपेडमिक एक्ट-188 के तहत मुकदमा दर्ज करके उसे मौके पर ही गिरफ्तार करने का काम कर रही है।

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