नारनौल, 11 नवंबर। हरियाणा पंचायती राज आम चुनाव-2022 में पंच, सरपंच, पंचायत समिति सदस्य व जिला परिषद सदस्य का चुनाव लड़ने वाले सभी उम्मीदवार अपने-अपने चुनावी खर्च का ब्यौरा अपने-अपने खंड कार्यालयो
में जमा करवाएं। इसके अलावा जिला परिषद के सदस्यों के लिए अलग से भी लघु सचिवालय में डीसी कोर्ट रूम निर्धारित किया गया है। राज्य चुनाव आयोग के निर्देशानुसार चुनाव लड़ने वाले सभी उम्मीदवारों के लिए अपने चुनावी खर्च का ब्यौरा निर्धारित प्रोफार्मा में भरकर चुनाव परिणाम घोषित होने के 30 दिन के भीतर जमा करवाना अनिवार्य है। निर्धारित समय तक चुनावी खर्च संबंधी ब्यौरा ना देने पर सदस्यता रद्द की जा सकती है। इसके साथ ही उम्मीदवार को तीन वर्ष के लिए चुनाव लड़ने के अयोग्य किया जा सकता है। यह जानकारी देते हुए चुनाव पर्यवेक्षक (खर्चा) डा शफीक मोहम्मद ने बताया कि पंचायती राज चुनाव के आम चुनाव लड़ने वाले सभी उम्मीदवार राज्य चुनाव आयोग के निर्देशानुसार चुनाव परिणाम घोषणा की तिथि के 30 दिन के अंदर अपना चुनावी खर्चाे का ब्यौरा सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ निर्धारित प्रोफार्मा में भरकर देना जरूरी है। ऐसे में चुनाव लड़ चुके सभी सदस्यों को अपना ब्यौरा संबंधित खंड कार्यालय में जमा करवाना अनिवार्य है। वहीं जिला परिषद के लिए डीसी कोर्ट रूम में भी स्थान निर्धारित किया गया है। उन्होंने बताया कि राज्य चुनाव आयोग के निर्देशानुसार चुनाव लड़ने वाले सभी उम्मीदवारों के लिए अपने चुनावी खर्च का ब्यौरा निर्धारित प्रोफार्मा में भरकर चुनाव परिणाम घोषित होने के 30 दिन के भीतर जमा करवाना अनिवार्य है। आयोग की गाईडलाईन के अनुसार चुनावी खर्च संबंधी ब्यौरा आयोग के पास जमा न करवाने पर उनकी सदस्यता रद्द की जा सकती है। उन्होंने बताया कि उम्मीदवार खर्च संबंधी अपने दस्तावेज किसी भी कार्य दिवस पर सुबह 9 बजे से सांय 5 बजे तक जमा करवा सकता है। खर्च ब्यौरा जमा न करवाने पर संबंधित उम्मीदवार को तीन वर्ष के लिए चुनाव लड़ने के अयोग्य किया जा सकता है।
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