सोहना/बाबू सिंगला सोहना नगर परिषद क्षेत्र में विज्ञापन एजेंसियों को अब भारी-भरकम शुल्क का भुगतान करना होगा। जिसके लिए परिषद ने विज्ञापन एजेंसियों के लिए पोर्टल सुविधा खोल दी है। एजेंसियां
विज्ञापन लगाने के लिए ऑनलाइन आवेदन करेंगी। परिषद एजेंसियों का रजिस्ट्रेशन करके उनको विज्ञापन लगाने की मंजूरी देंगी वही बगैर अनुमति के परिषद क्षेत्र में होर्डिंग्स इत्यादि लगाने की मंजूरी नहीं दी जाएगी। बगैर अनुमति लगाने पर विभागीय कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। विदित है कि सोहना क्षेत्र में बगैर सरकारी अनुमति के होर्डिंग्स, बैनर, फ्लेक्स आदि लगाने का गोरखधंधा जोरों पर है। विज्ञापन का अवैध कारोबार वर्षों से चल रहा है। जिसमें अधिकारीगण व ठेकेदारों की मिलीभगत शामिल होना बताया जाता है। जो विज्ञापन दाताओं से जमकर चांदी कूटने में लगे हैं। ऐसे विज्ञापन कस्बे के सभी मार्गो पर लगे हुए हैं। विज्ञापन माफियाओं ने सभी मार्गों को पाट डाला है। जिससे सभी मार्गों की सुंदरता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। वही विज्ञापन माफियाओं के उक्त गोरखधंधे पर लगाम कसने के लिए सोहना नगर परिषद विभाग ने गंभीर रुख अपना लिया है। जिसके तहत विज्ञापन एजेंसियों को अब अपनी एजेंसी का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराकर ही विज्ञापन लगाना होगा ।जिसकी एवज में एजेंसियों को मोटा शुल्क अदा करना होगा। क्या है नियम विज्ञापन अधिनियम-2022 के अनुसार विज्ञापन एजेंसियों को नगर परिषद की पोर्टल साइट पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। जिसकी मंजूरी मिलने पर ही कार्य आरंभ किया जा सकेगा। जिसके लिए परिषद सीमा क्षेत्र में आकार के अनुसार परिषद विभाग शुल्क की वसूली करेगा। एजेंसीया अपने रेट ऑनलाइन दर्ज करेगी उसके पश्चात परिषद वर्क आर्डर जारी करेगी। जिसमें एजेंसी को 20 प्रतिशत स्थान खाली रखना होगा। लोगों को अपनी जमीन पर विज्ञापन लगाने पर शुल्क का भुगतान नहीं करना होगा किंतु इसके लिए मंजूरी लेना अनिवार्य होगा। परिषद विज्ञापन लगाने के लिए 40 प्रतिशत से लेकर 60 प्रतिशत तक शुल्को की वसूली करेगी। सरकारी संस्थानों को अपनी भूमि पर विज्ञापन लगाने के लिए फीस नहीं देनी होगी। विज्ञापन लगाने को 17 स्थान नगर परिषद में एजेंसियों को विज्ञापन लगाने के लिए 17 स्थानों का चयन करके मंजूरी दी है। जहां पर एजेंसियां विज्ञापन लगा सकती हैं। जिनमें सीआईडी कॉम्प्लेक्स,तावडू रेवाड़ी रोड, कैनाल रेस्ट हाउस बाउंड्री, हुड्डा वाटर वर्क्स,निरंकारी कॉलेज के पीछे,बस स्टैंड के बाहार अस्पताल मार्ग आदि शामिल है। जिन पर विज्ञापन लगाए जा सकते हैं। क्या कहते हैं अधिकारी परिषद परिषद के जेई दिगंबर बताते हैं कि विज्ञापन के लिए पोर्टल शुरू कर दिया गया है। जिस पर आवेदन करने पर ही विज्ञापन लगाने की मंजूरी मिल सकेगी। उन्होंने यह भी बताया कि मंजूरी के बगैर विज्ञापन लगाए जाने पर कड़ी कार्यवाही की जाएगी।
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