ममता सरकार को कलकत्ता हाई कोर्ट से बड़ा झटका, 'दुआरे राशन' योजना अवैध घोषित

Khoji NCR
2022-09-28 11:21:12

कोलकाता, ममता बनर्जी की अगुवाई वाली बंगाल सरकार को बुधवार को कलकत्ता हाई कोर्ट से एक बड़ा झटका लगा, जब एक खंडपीठ ने राज्य सरकार की 'दुआरे राशन' (घर के दरवाजे पर राशन) योजना को अवैध घोषित कर दिया।

मता बनर्जी की यह परियोजना, 2021 के बंगाल विधानसभा चुनावों के बाद लगातार तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने के तुरंत बाद शुरू की गई थी और इसका उद्देश्य राज्य के लोगों के दरवाजे पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत खाद्यान्न उपलब्ध कराना था। उचित मूल्य की दुकान के डीलरों ने लगाई थी याचिका न्यायमूर्ति चित्तरंजन दास और न्यायमूर्ति अनिरुद्ध रॉय की कलकत्ता उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने 'दुआरे राशन परियोजना' को अवैध घोषित करते हुए कहा कि उक्त परियोजना राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के विपरीत है और इसलिए इसे बंद कर दिया जाना चाहिए। परियोजना शुरू होने के तुरंत बाद, उचित मूल्य की दुकान के डीलरों के एक वर्ग ने कलकत्ता उच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति अमृता सिन्हा की एकल-न्यायाधीश पीठ से संपर्क किया और परियोजनाओं को खत्म करने की मांग की, क्योंकि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत राज्य के लोगों को खाद्यान्न उपलब्ध कराना व्यावहारिक रूप से संभव नहीं है। हालांकि, जस्टिस सिन्हा ने उस समय उचित मूल्य की दुकान के डीलरों की याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद, डीलरों ने न्यायमूर्ति सिन्हा की एकल-न्यायाधीश पीठ के फैसले को चुनौती देते हुए कलकत्ता उच्च न्यायालय की उक्त खंडपीठ का दरवाजा खटखटाया। अंत में, बुधवार दोपहर को, कलकत्ता उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने 'दुआरे राशन योजना' को कोई कानूनी पवित्रता नहीं होने की घोषणा की। कोर्ट का निर्णय बंगाल सरकार के लिए झटका : यह निर्णय बंगाल सरकार के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है, इस तथ्य को देखते हुए कि यह मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की एक खास परियोजना थी। यह योजना 2021 के बंगाल विधानसभा चुनावों के लिए उनकी एक प्रमुख अभियान लाइन थी, जब उन्होंने कहा था कि दुआरे राशन परियोजना के लागू होने के बाद राज्य में उचित मूल्य की दुकानों के सामने लंबी कतारें खत्म हो जाएंगी। अभी यह स्पष्ट नहीं है कि राज्य सरकार कलकत्ता उच्च न्यायालय की खंडपीठ के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी या नहीं। वास्तव में, अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार ने भी राज्य के लोगों के दरवाजे पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत खाद्यान्न की आपूर्ति सुनिश्चित करने का एक समान प्रयास किया था। हालांकि, अदालत के निर्देश के बाद योजना को भी बंद करना पड़ा।

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