साइबर अपराधों से सतर्क रहने का आह्वान साइबर सुरक्षा एवं साइबर अपराध के लिए हेल्पलाइन नंबर 1930 जारी, छात्राएं इस नंबर का करें इस्तेमाल. नारनौल एनसीआर हरियाणा (अमित कुमार यादव)÷ राजकीय महिला म
हाविद्यालय नारनौल की तीनों एनएसएस इकाइयों के तत्वधान में साइबर जागरूकता अभियान के तहत बुधवार को साइबर जागरूकता सेमिनार का आयोजन किया। इस मौके पर मुख्य वक्ता के रूप में साइबर सेल नारनौल के एसआई सचिन कुमार, एसआई इंद्रजीत सिंह एवं उनकी टीम ने एनएसएस स्वयं सेविकाओं को साइबर जागरूकता के संबंध में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने साइबर अपराधों से सतर्क रहने के बारे में अवगत करवाया। साथ ही साइबर सुरक्षा एवं साइबर अपराध के लिए हेल्पलाइन नंबर 1930 के बारे में भी छात्राओं को अवगत करवाया। इस मौके पर महाविद्यालय के प्राचार्य ज्ञान चंद राणा एवं प्राध्यापक डा. आरपी सिंह ने भी छात्राओं को अपने संबोधन में साइबर फ्रॉड से बचने एवं सतर्क रहने के लिए विभिन्न उपाय बताएं। उन्होंने कहा कि मोबाइल फोन का सिर्फ शिक्षा प्राप्ति के माध्यम के रूप में ही उपयोग करें ताकि साइबर फ्रॉड से बचा जा सके। उन्होंने इस कार्यक्रम से मिली जानकारी को समाज में आगे भी फैलाने का आह्वान किया। कार्यक्रम का संयोजन एनएसएस कार्यक्रम अधिकारी डा. ममता सिद्धार्थ व डा. ममता शर्मा ने किया। इस अवसर पर महाविद्यालय का स्टाफ वह छात्राएं मौजूद थी। फोटो- साइबर अपराधों से सतर्क रहने के बारे में जानकारी देते एसआई। हरियाणा महिला विकास निगम के ऋणों के बकाया ब्याज माफी के लिए वन टाइम सेटेलमेंट ओटीएस योजना लाभार्थी मूल ऋण की पूरी बकाया राशि का भुगतान एकमुश्त या 6 किस्तों में लौटाता है तो सारा ब्याज माफ महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार ने लिया फैसला छूट का लाभ ऋणी को बकाया मूलधन की अंतिम किश्त के भुगतान के समय दिया जाएगा नारनौल 7 सितंबर। सरकार ने हरियाणा महिला विकास निगम के ऋणों के बकाया ब्याज को माफ करने के लिए वन टाइम सेटलमेंट ओटीएस योजना शुरू की है। इसके तहत लाभार्थी मूल ऋण की पूरी बकाया राशि का भुगतान एकमुश्त या 6 किस्तों में लौटाता है तो उसका सारा ब्याज माफ कर दिया जाएगा। महिला उत्थान की दिशा में सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है। यह जानकारी देते हुए उपायुक्त डा. जय कृष्ण आभीर ने बताया कि इस योजना के तहत उन ऋणियों को कवर किया जाएगा जिनका ब्याज 31 मार्च 2019 को निगम को भुगतान के लिए बकाया है। योजना 31 मार्च 2019 को डिफ़ॉल्ट रूप से मूल राशि पर लागू होगी, लेकिन उसके बाद भुगतान की गई मूल राशि शामिल नहीं होगी। उन्होंने बताया कि यह योजना 2 दिसंबर 2021 से शुरू हुई थी तथा 1 दिसंबर 2022 तक इस योजना का फायदा उठाया जा सकता है। डीसी ने बताया कि ऋण लेने वालों को 1 दिसंबर 2022 तक इसका लाभ उठाने की अनुमति दी जाएगी। यदि ऋणी द्वारा बकाया मूल राशि को एकमुश्त या किश्तों में 6 महीने के भीतर चुका दिया जाता है तो वह लाभार्थी महिला ब्याज की 100 फीसदी छूट के लिए पात्र होगी। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि छूट का लाभ ऋणी को बकाया मूलधन की अंतिम किश्त के भुगतान के समय दिया जाएगा। ब्याज में छूट केवल उन्हीं कर्जदारों को दी जाएगी जो 6 महीने के भीतर पूरी बकाया मूल राशि का भुगतान कर देंगे। योजना के लाभार्थी कम से कम एक वर्ष के अंतराल के बाद ही भविष्य में एक और ऋण अग्रिम कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि सरकार की योजना 1 दिसंबर 2022 तक वैध होगी और किसी भी आधार पर या किसी न्यायालय के मामले या मध्यस्थता के बहाने योजना की वैधता अवधि समाप्त होने के बाद किसी भी दावे पर विचार नहीं किया जाएगा। उन्होंने बताया कि हरियाणा महिला विकास निगम की ऋणी लाभार्थियों को लाभ देने की इस प्रक्रिया में राज्य सरकार को आर्थिक हानि उठानी पड़ेगी लेकिन महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार ने यह फैसला लिया है। डीसी ने सभी लाभार्थियों से आह्वान किया कि वे इस योजना का ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाएं यह योजना सीमित समय के लिए है। ऐसे में बिना देरी किए इस सौ फ़ीसदी ब्याज माफी योजना का लाभ उठाना चाहिए। इस योजना के संबंध में कोई भी नागरिक बस स्टैंड के नजदीक नरूला होटल के पीछे हरियाणा महिला विकास निगम के कार्यालय में आकर कार्यालय समय के दौरान संपर्क कर सकता है।
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