इस्लामाबाद हाई कोर्ट के आदेश के बाद पाकिस्तान में ARY News चैनल का प्रसारण दोबारा शुरू

Khoji NCR
2022-09-03 10:58:48

इस्लामाबाद,इस्लामाबाद हाई कोर्ट (IHC) ने शुक्रवार को पाकिस्तानी न्यूज चैनल ARY News के प्रसारण को तुरंत बहाल करने का आदेश दिया था, जिसके बाद कई शहरों में चैनल के प्रसारण को बहाल कर दिया गया है। मालूम

ो कि पाकिस्तान इलेक्ट्रानिक मीडिया नियामक प्राधिकरण (PEMRA) ने चैलन के प्रसारण को निलंबित कर दिया था। लाहौर सहित देश के कई शहरों में शुरू हुआ प्रसारण एआरवाई न्यूज ने बताया कि चैनल इस्लामाबाद, लाहौर और सुक्कुर सहित देश के कई शहरों में दोबार से ऑन एयर हो गया है। हालांकि पूरे देश में अभी भी चैनल का प्रसारण होना बाकि है। पाकिस्तान दूरसंचार कंपनी (PTCL) ने लाहौर और कराची में भी चैनल को बहाल कर दिया है। IHC ने चैनल को बहाल करने का दिया था निर्देश इस्लामाबाद हाई कोर्ट (IHC) ने पाकिस्तान इलेक्ट्रानिक मीडिया नियामक प्राधिकरण (PEMRA) को एक घंटा के अंदर केबल पर ARY NEWS के प्रसारण को बहाल करने का निर्देश दिया था और नियामक प्राधिकरण (regulatory authority) के चेयरमैन के खिलाफ गैर-अनुपालन के मामले में कार्रवाई करने की चेतावनी दी थी, जिसके बाद चैनल के प्रसारण को कई शहरो में बहाल कर दिया गया है। सूचना सचिव और पेमरा के चेयरमैन को अदालत में देना होगा जवाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायधीश अतहर मिनल्लाह ने केबल पर पाकिस्तानी न्यूज चैनल के प्रसारण के निलंबन के खिलाफ एक याचिका पर सुनवाई कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने सूचना विभाग के सचिव शाहेरा शाहिद और पेमरा के चेयरमैन सलीम बेग को सोमवार को अदालत में पेश होकर यह बताने का आदेश दिया कि आठ अगस्त को चैनल के प्रसारण को क्यों बंद कर दिया गया और इतने दिनों में चैनल के प्रसारण को बहाल करने के लिए कोई कदम क्यों नहीं उठाए गए। मुख्य न्यायधीश ने चेतावनी दी थी कि अगर चैनल को एक घंटे में बहाल नहीं किया गया तो पेमरा के चेयरमैन को सोमवार को कोर्ट में पेश होना होगा। मालूम हो कि पाकिस्तान इलेक्ट्रानिक मीडिया नियामक प्राधिकरण (PEMRA) ने चैलन के प्रसारण को पिछले 23 दिनों से निलंबित कर दिया था।

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