भारी पुलिस बल की मौजूदगी में अवैध निर्माण पर चला डीटीपी का पीला पंजा।

Khoji NCR
2022-08-17 11:21:13

शहर के कच्चे किला, बीवा रोड पर अवैध निर्माण हटाया गया। : 1 महीने में सरकार द्वारा जारी की जा रही नीति के अनुसार अगर अपनी अनियमित कालोनियों को नियमित नहीं कराते हैं तो पुनः चलेगा पीला पंजा। पुष

पेंद्र शर्मा फिरोजपुर झिरका। एक तरफ प्रदेश सरकार जहां अनियमित कॉलोनियों को पक्का करने का आश्वासन दे रही है। वही फिरोजपुर झिरका में कुछ भूमाफिया लोग भोले भाले लोगों को सपने दिखाकर मोटा मुनाफा के चक्कर में झांसा देकर कृषि योग्य भूमि पर प्लाटिंग कर अवैध कॉलोनियों को बढ़ावा दे रहे हैं । इसी क्रम में अवैध कालोनियों पर कार्रवाई करते हुए जिला योजनाकार विभाग की टीम ने फिरोजपुर झिरका नायब तहसीलदार ड्यूटी मजिस्ट्रेट तुलसीराम के नेतृत्व में अनियमित कॉलोनियों में बने निर्माण को पीले पंजे की सहायता से गिराया। जैसे ही जिला योजनाकार विभाग की टीम बीवा रोड ओर कच्चे किला में अनियमित कॉलोनी में पीला पंजा चलाने के लिए पहुंची वैसे ही फिरोजपुर झिरका में कॉलोनाइजर और कृषि योग्य भूमि पर अवैध प्लाटिंग करने वाले लोगों के होश फाख्ता हो गए। जिला योजनाकार विभाग के अधिकारी बीनेश कुमार की अगुवाई में कच्चे किला स्थित अवैध निर्माण पर पीला पंजा जमकर चला। पीला पंजा चलने के दौरान भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रहे ताकि किसी भी प्रकार की कोई अप्रिय घटना ना हो सके । पहले भी भू-माफिया पर दर्ज हो चुका है मुकदमा : जिला योजनाकार विभाग (डीटीपी) जिले में अवैध कालोनियों व अवैध निर्माण कार्यो को लेकर सख्ती अपना रहा है। विभाग द्वारा नूंह, पुन्हाना में अब से पहले कड़ी कार्रवाई की जा चुकी है। वहीं लोगों को झूठे सब्जबाग दिखाकर कालोनियां बसाने वालों पर भी कार्रवाई की गई है। विभाग नूंह की दो और फिरोजपुर झिरका की एक महिला पर इस संबंध में मुकदमा दर्ज हो चुके हैं। इनपर आरोप है कि इन्होंने हरियाणा डेवलपमेंट अर्बन एरिया में बिना अनुमति के निर्माण व अवैध कालोनी बसाने का काम किया है। जमीन की तीनों मालिकों पर हरियाणा डेवलपमेंट अर्बन एक्ट की 1975 की धारा 7-1, 7-2 के तहत मुकदमा दर्ज है। एक महीने बाद पुनः होगी बड़ी अनियमित कालोनियों पर कार्रवाई: जिला योजनाकार अधिकारी ने स्पष्ट शब्दों में अवैध निर्माण को हटाने के दौरान निमित्त कॉलोनी में रहने वाले लोगों को चेतावनी देते हुए कहा कि एक महीने के अंदर सरकार द्वारा जारी की जा रही नीति के अनुसार अपनी अनियमित कॉलोनी को नियमित करने के लिए आवेदन किए जा सकते हैं । ऐसा नहीं करने वाले लोगों और ऐसी कालोनियों पर एक महीने बाद बड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

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