घामडोज टोल टैक्स वसूली मुद्दा पहुँचा अदालत में। अदालत ने प्रतिवादियों को किया तलब। जल्द होगी सुनवाई।।

Khoji NCR
2022-04-07 11:26:39

सोहना बाबू सिंगला सोहना-गुरुग्राम एलिवेटिड मार्ग पर गाँव घामडोज में स्थापित टोल टैक्स वसूली का मुद्दा गर्माने लगा है। उक्त मामला माननीय अदालत में पहुँच गया है।उक्त टोल पर असुविधाओं को लेक

नागरिकों ने अदालत का दरवाजा खटखटा दिया है। जिसके कारण मामले के तूल पकड़ने के आसार हैं। आरोप है कि मार्ग का निर्माण अधूरा होने के बाद भी टोल टैक्स की जबरन अवैध वसूली की जा रही है। तथा वाहन चालक अपनी जेबें ढीली करने को मजबूर हैं। वहीं अदालत ने याचिका को स्वीकार करके प्रतिवादियों को नोटिस जारी करके तलब किया है। जिसमें नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, हरियाणा सरकार व टोल ठेकेदार शामिल हैं। सोहना विधासभा क्षेत्र के गाँव घामडोज में बनाये गए टोल को लेकर नागरिक परेशान हैं। उक्त टोल पर असुविधाओं का आलम है। मार्ग का निर्माण कार्य अधूरा होने के बाद भी टोल टैक्स की जबरन वसूली की जा रही है। उक्त मामले को लेकर क्षेत्र वासियों द्वारा कई बार पँचायत भी आयोजित की जा चुकी हैं। किंतु फिर भी वाहन चालक टोल टैक्स का भुगतान करने को मजबूर हैं। उक्त समस्या से निजात पाने के लिए लोगों ने माननीय अदालत का दरवाजा खटखटा डाला है। तथा अदालत में याचिका दायर करके टोल टैक्स माफ किये जाने की गुहार लगाई है। जिसमें याचिकाकर्ता ने एनएचएआई, हरियाणा सरकार, सम्बंधित ठेकेदार को प्रतिवादी पक्ष बनाया है। उक्त मामले में अदालत ने याचिका को स्वीकार करके प्रतिवादियों को नोटिस जारी करके तलब कर लिया है। जिसकी सुनवाई जल्द होगी। आपसी समझौता बेअसर गत दिनों टोल ठेकेदार व टोल संघर्ष समिति के मध्य हुआ समझौता भी बेअसर साबित हो रहा है। उक्त समझौता सोहना एसडीएम के मध्य हुआ था। जिसमें 12 अप्रैल तक सोहनावासियों से किसी भी टोल टैक्स की वसूली न किये जाने पर सहमति बनी थी। किन्तु टोल कर्मचारी व ठेकेदार समझौते को धता बताकर जबरन टोल टैक्स की वसूली करने में लगे हुए हैं। जिसके कारण सोहनावासी परेशान हैं। टोल पर असुविधाओं का अंबार टोल टैक्स पर असुविधाओं का अंबार लगा हुआ है। टोल ठेकेदार सरकारी मापदंडों को दरकिनार करके अपनी मनमानी करके टोल टैक्स की जबरन वसूली कर रहा है। जिसकी शिकायत एसडीएम सोहना को भी मिल चुकी है। जिन्होंने टोल बैरियर का औचक निरीक्षण भी किया था। जहाँ पर काफी खामियाँ मिली थीं। तथा लिखित नोटिस भी जारी किया गया है। क्या कहते हैं वकील एडवोकेट अनुराग जिंदल कहते हैं कि टोल टैक्स मामले को लेकर अदालत में याचिका दायर की गई है। जिसपर सम्बंधित पार्टियों को अदालत ने नोटिस जारी करके तलब होने के फरमान दिए हैं। उन्होंने यह भी बताया कि टोल ठेकेदार को सरकारी नियमों का पालन करना होगा। जो अपनी मनमानी नहीं चला सकता है।

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