विजय बंसल के प्रयासों से कालका पिंजौर वासियों को टैक्स में राहत।

Khoji NCR
2022-03-10 10:48:25

खोजी/सुभाष कोहली कालका। शिवालिक विकास मंच के अध्यक्ष व राज्य सरकार में चेयरमैन रह चुके विजय बंसल एडवोकेट के प्रयासों से नगर परिषद कालका के हजारों निवासियों को प्रॉपर्टी टैक्स में काफी राहत

मिली है। दरअसल, नगर परिषद कालका प्रशासन पहले लोगों से नगर निगम एक्ट 1994 के हिसाब से ही कालका पिंजौर वासियों से प्रॉपर्टी टैक्स चार्ज कर रहा था जिसको लेकर विजय बंसल ने 9 फरवरी 2022 को कमल गुप्ता शहरी स्थानीय निकाय मंत्री को सारे मामले से पत्र के मार्फत अवगत करवाया था जिस पर उन्होंने तुरंत कार्यवाही करते हुए 14 फरवरी को ही ईओ कालका को सख्त कार्यवाही करने के लिए आदेश पारित किए थे। अब नगर परिषद कालका द्वारा नगर निकाय एक्ट 1973 के हिसाब से ही दरें लेने के लिए नोटिस दिए जा रहे है। विजय बंसल ने बताया कि हमारे इलाकावासी 12.5 रुपए प्रति बिस्वा ज्यादा हाउस टैक्स दे रहे थे जबकि कोमर्शियल प्रॉपर्टी में भी 6 रुपए प्रति बिस्वा और 18 रुपए प्रति 2 बिस्वा ज्यादा लेकर दोगुना टैक्स लिया जा रहा था। अब इन सभी ज्यादा दरों को कम करवा दिया गया है। विजय बंसल ने बताया कि नगर परिषद कालका बी श्रेणी के शहरों में है ऐसे में परिषद प्रशासन द्वारा लोगो से हरियाणा सरकार की 11 अक्तूबर 2013 की शहरी स्थानीय निकाय विभाग की अधिसूचना के अनुसार हरियाणा नगरीय एक्ट 1973 के हिसाब से हाउस टैक्स लेना चाहिए जिसमे सिर्फ 50 पैसे प्रति गज टैक्स देना होता है जोकि 25 रुपए प्रति बिस्वा बनता है जबकि नगर परिषद कालका द्वारा हरियाणा नगर निगम एक्ट 1994 की ए2 टैक्स श्रेणी के अनुसार 75 पैसे प्रति गज टैक्स वसूला जा रहा था जोकि 37.5 रुपए प्रति बिस्वा बनता था। नगर परिषद कालका द्वारा कोमर्शियल प्रॉपर्टी में हरियाणा नगरीय एक्ट 1973 के हिसाब से 12 रुपए प्रति बिस्वा की दुकान तथा 18 रुपए प्रति 2 बिस्वा की दुकान के हिसाब से लिया जाना चाहिए जबकि नगर परिषद कालका द्वारा हरियाणा नगर निगम एक्ट 1994 के हिसाब से 18 रुपए प्रति बिस्वा की दुकान तथा 36 रुपए प्रति 2 बिस्वा की दुकान के हिसाब से लिया जा रहा था जोकि इलाके के दुकानदारों से सरेआम लूट थी। विजय बंसल का कहना है कि नगर परिषद कालका वैसे ही अर्ध पहाड़ी और पिछड़ा क्षेत्र है, ऐसे में लोगों से ज्यादा पैसे वसूले जा रहे थे जोकि सरासर गलत और सरेआम लूट थी।

Comments


Upcoming News