नगर पालिका महेंद्रगढ़ तथा नांगल चौधरी की वार्ड वाइज फोटोयुक्त मतदाता सूची का ड्राफ्ट प्रकाशन 18 को.

Khoji NCR
2022-02-07 13:55:38

24 तक नागरिक दर्ज करवा सकते हैं दावे व आपत्तियां. नगर पालिका व तहसील कार्यालय नांगल चौधरी तथा महेंद्रगढ़ से प्राप्त कर सकते हैं फार्म नारनौल एनसीआर हरियाणा (अमित कुमार यादव)÷ हरियाणा राज्य नि

्वाचन आयोग के दिशा निर्देश अनुसार विधानसभा मतदाता सूची के अनुसार नगर पालिका महेंद्रगढ़ तथा नांगल चौधरी की वार्ड वाइज फोटोयुक्त मतदाता सूची तैयार की जाएगी। इस पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत 18 फरवरी को ड्राफ्ट मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी। इसके लिए कोई भी नागरिक 24 फरवरी तक आपने दावे व आपत्ति दर्ज करा सकता है। यह जानकारी देते हुए उपायुक्त अजय कुमार ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग हरियाणा द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार संबंधित एसडीएम द्वारा वोटर सूचना एवं एकत्रित केंद्र स्थापित किए जाएंगे। कोई भी नागरिक तहसील कार्यालय व नगर पालिका कार्यालय महेंद्रगढ़ तथा नांगल चौधरी में स्थापित इस केंद्र पर जाकर अपने दावे व आपत्ति दर्ज कराने के लिए फार्म ले सकता है। इसके बाद दावे व आपत्तियां नगर पालिका कार्यालय महेंद्रगढ़ तथा नांगल चौधरी में जमा करा सकते हैं। उन्होंने बताया कि 18 फरवरी को ड्राफ्ट मतदाता सूची के प्रकाशन के बाद 24 फरवरी तक इस पर दावे व आपत्तियां स्वीकार किए जाएंगे। उसके बाद 4 मार्च तक रिवाइजिंग अथॉरिटी द्वारा उन दावे व आपत्तियों का निपटान किया जाएगा। अगर किसी नागरिक को रिवाइजिंग अथॉरिटी के फैसले पर भी आपत्ति है तो वह 8 मार्च तक उपायुक्त कार्यालय में अपने दावे व आपत्तियां दर्ज करवा सकता है। उन्होंने बताया कि 16 मार्च को महेंद्रगढ़ तथा नांगल चौधरी नगर पालिका की वार्ड वाइज मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि बूथ वार और वार्ड वार मतदाताओं के वितरण के संबंध में प्रत्येक दावे और आपत्ति का निपटान किया जाएगा और निर्धारित फॉर्म ए और बी में रिवाइजिंग अथॉरिटी को प्रस्तुत किया जाएगा। उन्होंने बताया कि फॉर्म-ए में उन आवेदकों द्वारा दावा दायर किया जाएगा जो अपना नाम शामिल करना चाहते हैं, अपनी प्रविष्टियों में सुधार करते हैं या मतदाता सूची में अपने नाम किसी अन्य वार्ड में स्थानांतरित करते हैं। फॉर्म-बी में उन आवेदकों द्वारा आपत्तियां दायर की जाएंगी, जो किसी के नाम को शामिल करने पर आपत्ति करते हैं या मतदाता सूची से नामों को हटाना चाहते हैं। उन्होंने बताया कि केवल वे व्यक्ति ही मतदाता सूची में अपना नाम शामिल करने के लिए अपना दावा दायर कर सकते हैं जिनका संबंधित नगर परिषद व नगर पालिका की विधानसभा मतदाता सूची में नाम दर्ज है तथा इस ड्राफ्ट मतदाता सूची में नाम दर्ज नहीं है। नगर परिषद नारनौल की फोटोयुक्त ड्राफ्ट मतदाता सूची का प्रकाशन 23 को

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