उपभोक्ता अपने अधिकारों को पहचाने : खाद्य पूर्ति निरीक्षक उमेद सिंह

Khoji NCR
2020-12-24 10:34:21

उपभोक्ता अधिकार दिवस पर खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के सर्कल कार्यालय में हुआ कार्यक्रम का आयोजन सोहना,(उमेश गुप्ता): यहां पर बृहस्पतिवार को ‘राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस’ पर स्थानीय खाद्य प

र्ति कार्यालय प्रांगण में खाद्य व पूर्ति विभाग के निरीक्षक रणसिंह की अध्यक्षता में खंड स्तरीय ‘ग्राहक जागरूकता सम्मेलन’ का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में सोहना व्यापार मंडल संघ के प्रधान मनोज बजरंगी, गल्ला आढ़ती व्यापारी एसोसिएशन के प्रधान महेश आर्य, अग्रवालसभा के प्रधान रजनीश अग्रवाल एडवोकेट, बार एसोसिएशन के पूर्व प्रधान देवदत्त शर्मा एडवोकेट, व्यापारमंडल संघ के उपाध्यक्ष रोहित गर्ग, व्यापारी नेता लाला सुभाष बंसल, नगरपार्षद मुकेश सैनी, नगरपार्षद नरेन्द्र गहलोत, पूर्व नगरपार्षद विजय आजाद, नगरपालिका के 2 पूर्व चेयरमैनों राजकुमार गोयल एडवोकेट व सुभाष सिंगला, नगरपार्षद वेदकला शर्मा, पंजाबी महासंघ के प्रधान हरीश नंदा, किरयाणा व्यापारी एसोसिएशन के प्रधान दिनेश कुमार गोयल, गांव सिरसका से आए कर्मपाल बोकन, अग्रवाल सभा के वरिष्ठ उपाध्यक्ष उमेश अग्रवाल, बिल्हाका गांव के सरपंच सतीश गुर्जर के अलावा प्रमुख रूप से आमंत्रित, विभिन्न व्यापारिक यूनियनों से जुड़े व्यापारियों व कई पूर्व व मौजूदा नगरपार्षदों, खंड के मौजूदा डिपो होल्डरों, आढ़तियों, गल्ला व्यापारियों तथा ब्लाक के विभिन्न गांवों से आए निवर्तमान पंच-सरपंचों, ग्रामीणों और जागरूक लोगों ने बढ़-चढक़र हिस्सा लिया। इस अवसर पर सहायक खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के सर्कल प्रभारी निरीक्षक उमेद सिंह ने उपस्थितों को ग्राहक के रूप में उनके हकों के प्रति जागरूक करते हुए कहा कि सामान खरीदने से पहले किसी भी उपभोक्ता को उत्पाद व सेवा के बारे में जानने और पूरी जानकारी लेने का अधिकार है। उपभोक्ता सामान खरीदने से पहले सामान पर दर्ज एमआरपी मूल्य, एक्सपायरी तिथि, वजन, मात्रा व गुणवत्ता चिन्ह जैसे आईएसआई मार्क, एगमार्क, हालमार्क की भी पूरी तरह जांच करे। उन्होंने कहा कि कोई भी उपभोक्ता बाजार में सामान खरीदने से पहले खरीदे जाने वाले सामान के नकली, घटिया, मिलावटी ना होने की जांच करे। साथ ही उन्होंने डिब्बायुक्त वस्तओं में तोल के वक्त डिब्बे का वजन खरीदी गई वस्तु के वजन के भीतर ना लगवाने और खरीदे गए सामान की गुणवत्ता, सही माप-तोल के साथ-साथ खरीदी गई वस्तु का बिल भी साथ में अवश्य लेने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि आज के वक्त में प्रत्येक व्यक्ति को किसी ना किसी रूप में ग्राहक बतलाते हुए उपस्थितों को उनके ग्राहक रूपी अधिकार के प्रति जागरूक करते हुए जागरूक रहने पर बल दिया। ग्राहक रूपी प्रत्येक व्यक्ति को अपने अधिकारों के प्रति सचेत और जागरूक रहने के साथ-साथ किसी भी सामान की खरीददारी करते वक्त सामान खरीद संबंधी पक्का बिल और रसीद आदि अवश्य लेने बाबत बताया ताकि सामान की गुणवत्ता ठीक ना होने अथवा सामान में नुक्स, कमी, त्रुटि होने पर पीडि़त व्यक्ति उपभोक्ता न्यायालय के माध्यम से न्याय पा सके। सोहना सर्कल प्रभारी निरीक्षक उमेद सिंह तथा उपनिरीक्षक रणसिंह ने बताया कि आलू एवं प्याज को भी आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत शामिल किया गया है ताकि कोई भी व्यापारी इनकी जमाखोरी ना कर कालाबाजारी ना कर सके। उन्होंने बताया कि यदि किसी उपभोक्ता के साथ धोखाधड़ी या ठग्गी होती है तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत उस उपभोक्ता को पूर्ण सुरक्षा प्रदान करने की व्यवस्था की गई है। इस अधिनियम के तहत वस्तु बनाने या सेवा देने वाली कंपनी की जवाबदेही तय की गई है। उन्होंने बताया कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में अनुचित व्यापार या व्यवहार पर रोक लगाने की व्यवस्था की गई है। जिला फोरम में एक करोड़ रुपए तक, राज्य आयोग में एक करोड़ से 10 करोड़ रुपए तक तथा राष्ट्रीय आयोग में 10 करोड़ रुपए से अधिक की राशि की कीमत से अधिक संबंधित विवादों को दायर किया जा सकता है। खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के सर्कल अधिकारी व निरीक्षक उमेद सिंह ने बताया कि उपभोक्ता को बीमा पॉलिसी की नियम व शर्तों को ध्यान से पढना चाहिए और कोशिश करें कि उपभोक्ता फार्म स्वयं ही भरें। उन्होंने बताया कि सोने के आभूषण खरीदते समय हॉलमार्क का निशान जरूर देख लें अपने आईडी प्रुफ की कॉपी प्रस्तुत करते समय ध्यान रखें कि इसका कहीं और दुरूपयोग ना किया जा सके। इसी प्रकार उपभोक्ता गैस सिलेंडर हमेशा तुलवाकर लें और गैस चूल्हा आईएसआई मार्क का होना चाहिए। वस्तु की खरीद करते समय उचित रसीद अवश्य लें। यह उपभोक्ता को सेवा व उत्पाद में कमी पाए जाने पर अपना दावा दर्ज करने में मदद करती है। उपभोक्ता को सामान खरीदते समय कभी भी एमआरपी से ज्यादा मूल्य नहीं देना चाहिए। फलो से बने उत्पाद जैसे जैली पैक्ड जूस, आचार आदि खरीदते समय उन पर एफपीओ का मार्क जरूर देखे। मिठाई खरीदते समय डिब्बे का भार मिठाई में शामिल नही होना चाहिए। सभी बिजली का सामान खरीदते समय उस पर आईएसआई मार्क अवश्य जांच ले।

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