चरखी दादरी जयवीर फोगाट, 19 जनवरी, कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए उपायुक्त प्रदीप गोदारा ने आम नागरिकों से मास्क पहनने और दो गज की दूरी का पालन करने की अपील की है। उपायुक्त ने आज कहा कि राष्
्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत हरियाणा सरकार ने महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा की समय अवधि अब 28 जनवरी तक बढ़ा दी है। इस दौरान बाजार शाम को छ: बजे बंद हो जाएंगे। कोई भी दुकान छ: बजे के बाद खुली पाई गई तो इसे आपदा प्रबंधन एक्ट की अवहेलना मानते हुए उसके मालिक का चालान किया जाएगा। जिला में शिक्षण संस्थाएं पहले से ही बंद हैं। जिम, रेस्तरां, होटल में पचास प्रतिशत क्षमता से ही लोगों को बैठाया जाए। विवाह समारोह आदि में पचास आदमी की ही अनुमति होगी। उपायुक्त ने कहा कि शराब के ठेके रात दस बजे बाद खुले नहीं मिलने चाहिए। सभी ठेके दस बजे बंद हो जाने चाहिए। उपायुक्त ने कहा कि मेडिसिन, डेयरी आदि आवश्यक वस्तुओं की दुकानें रात नौ बजे तक खुली रह सकती हैं।
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