नो मास्क नो सर्विस के नियम सख्ती से होंगे लागू.

Khoji NCR
2021-12-25 13:02:23

नारनौल। उपायुक्त अजय कुमार ने बताया कि जिला में नो मास्क नो सर्विस के नियम को पूरी तरह से लागू किया जाएगा। यात्रा के दौरान या किसी सरकारी कार्यालय या किसी भी बाजार में बिना मास्क नागरिकों को क

ोई सेवा नहीं दी जाएगी। ऐसे नागरिकों को अब बस में नहीं चढ़ने दिया जाएगा जो मास्क नहीं लगा रहे हैं तथा कोरोना के नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। इस संबंध में रोडवेज विभाग को भी सख्त निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा जिला में बिना मास्क पहले सार्वजनिक स्थान पर घूमने वाले लोगों के चालान भी किए जा रहे हैं। महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा के तहत ये हैं नए नियम धार्मिक स्थलों को एक समय में 50 व्यक्तियों के साथ इस शर्त के साथ खोलने की अनुमति है कि वे अपेक्षित सामाजिक दूरी के मानदंडों, नियमित स्वच्छता और कोविड-19 उपयुक्त व्यवहार मानदंडों का पालन करेंगे। कॉरपोरेट कार्यालयों को पूरी उपस्थिति के साथ खोलने की अनुमति दी गई है, बशर्ते कि सामाजिक दूरी, कोविड-19 के उचित व्यवहार संबंधी मानदंडों और नियमित रूप से साफ-सफाई का सख्ती से पालन किया जाए। सभी उत्पादन इकाइयों, प्रतिष्ठानों, उद्योगों को कार्य करने की अनुमति है। हालांकि उन्हें कोविड-19 के उचित और निर्धारित दिशा-निर्देशों, व्यवहार संबंधी मानदंडों और सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन करना होगा। कॉलेजों और पॉलिटेक्निकों के छात्रों के लिए फिर से खोलने की अनुमति है, जिसमें आवश्यक सामाजिक दूरियों के मानदंडों, कोविड के उपयुक्त व्यवहार मानदंड, परिसर की नियमित सफाई, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी एसओपीएस में दिए गए दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाता है। इन आदेशों के क्रियान्वयन के लिए जारी उच्च शिक्षा विभाग और तकनीकी शिक्षा विभाग, हरियाणा के दिशा-निर्देशों के अनुसार। राज्य में विभिन्न विश्वविद्यालयों/संस्थानों/सरकारी विभागों की भर्ती और एजेंसियों द्वारा प्रवेश और भर्ती परीक्षाओं के आयोजन की अनुमति है, "स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी संशोधित एसओपी दिनांक 10.09.2020 को इसके प्रसार को रोकने के लिए निवारक उपायों के बारे में सख्ती से लागू किया गया है। कोचिंग संस्थान, पुस्तकालय सरकारी या निजी) को सख्त पालन और प्रशिक्षण संस्थानों (चाहे आवश्यक सामाजिक दूर करने के मानदंड, कोविड उपयुक्त व्यवहार मानदंड दिशानिर्देश, जैसा कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी एसओपीएस में इंगित किया गया है) और नियमित स्वच्छता के साथ खोलने के लिए तैयार हैं। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआईएस) को 100 प्रतिशत उपस्थिति वाले छात्रों के लिए खोलने की अनुमति है। इसमें आवश्यक सामाजिक दूरियों के मानदंडों का कड़ाई से पालन करना होगा। सभी दुकानों और मॉलों को अपेक्षित सामाजिक दूरियों के मानदंडों, नियमित स्वच्छता और कोविड-19 अनुपालन के साथ खोलने की अनुमति है। इनडोर और खुले स्थानों में, हॉल / क्षेत्र की क्षमता के 50 प्रतिशत तक की भीड़ को क्रमशः अधिकतम 200 व्यक्तियों / 300 व्यक्तियों की अधिकतम सीमा के साथ अनुमति दी जाएगी। यह सुनिश्चित करने के लिए आयोजनों के आयोजकों की जिम्मेदारी होगी कि उनके द्वारा आयोजित कार्यक्रमों में केवल पूरी तरह से टीकाकरण वाले व्यक्ति ही शामिल हों। सभी सार्वजनिक कार्यालयों और सुविधाओं में, केवल पूर्ण टीकाकरण वाले व्यक्तियों को ही प्रवेश करने की अनुमति है। गोल्फ कोर्स के रेस्तरां, बार (होटल और मॉल सहित), जिम, स्पा और क्लब हाउस / रेस्तरां / बार को आवश्यक सामाजिक दूरी और अन्य कोविड-19 उपयुक्त सुरक्षा मानदंडों के पालन के साथ खोलने की अनुमति है। सिनेमा हॉल (मॉल और स्टैंड अलोन में) को आवश्यक सामाजिक दूरियों के मानदंडों, गुड नाइट उपयुक्त व्यवहार मानदंडों, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी एसओपीएस में दिए गए दिशानिर्देशों के साथ-साथ नियमित रूप से खोलने की अनुमति है। राज्य में पूरी तरह से आवासीय विश्वविद्यालयों को निर्देशित किया जाता है कि वे कोविड-19 उपयुक्त व्यवहार के लिए एसओपी अपनाने के बाद अपने संबंधित सेमेस्टर अनुसूचियों के अनुसार फिजिकली कक्षाओं के लिए अपने परिसरों को फिर से खोलने की योजना बनाएं।

Comments


Upcoming News