सोहना,(उमेश गुप्ता): यहां पर खाद्य पूर्ति निरीक्षक उमेद सिंह का कहना है कि प्रदेश सरकार के निर्देशानुसार सरकारी गल्ले की दुकानों से पीले-गुलाबी और ओपीएच श्रेणी वाले जिन राशनकार्डधारकों ने अप
ने राशनकार्डों में से अपने किसी परिजन की मौत होने के बावजूद उसका नाम अभी तक नही कटवाया है, ऐसे लोगों की पहचान कर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इसके लिए खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के अधिकारी घर-घर जाकर पीले-गुलाबी और ओपीएच श्रेणी वाले राशनकार्डों में दर्ज नामों व मौके पर मौजूद लोगों का मौके पर ही मिलान करेंगे। साथ ही जिन राशनकार्डों में परिवार के किसी सदस्य की मौत होने के बावजूद उसका राशन लिया जा रहा है, ऐसे राशनकार्डधारक की पहचान कर उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी और राशनकार्ड में से भी हाथोंहाथ काटा जाएगा और उसकी रिपोर्ट ऊपर भेजी जाएगी और अपने किसी भी मृत परिजन की मौत के बाद भी उसके नाम पर राशन लेने वाले कार्डधारक के खिलाफ पुलिस में मामले दर्ज कराए जाएंगे। खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के अधिकारियों की टीम जांच के दौरान घर-घर जाकर पीले-गुलाबी और ओपीएच श्रेणी वाले राशनकार्डधारकों की इस बात की भी जांच करेगी कि क्या वास्तव में उपरोक्त राशनकार्डधारक गरीबी रेखा से नीचे की श्रेणी में आ रहा है और बीपीएल व एएवाई श्रेणी में आता है क्योकि अब तक लोगों के बीच यह शिकायत आम रही है कि जिन लोगों के पास महंगे स्मार्टफोन है, कोठी-बंगला बनाए हुए है, पक्के मकान है अथवा दोपहिया वाहन या लग्जरी गाडिय़ां है, ऐसे भी काफी परिवारों ने सरकार की आंखों में धूल झोककर धोखाधड़ी से अपने पीले-गुलाबी और ओपीएच श्रेणी वाले राशनकार्ड बनवा लिए है। अब ऐसे राशनकार्डधारकों की पहचान कर उनकी सूची गांव व वार्डवाइज तैयार करके आला अधिकारियों व सरकार को भेजी जाएगी ताकि अपात्र होने के चलते उनके नाम पीले-गुलाबी और ओपीएच श्रेणी वाले राशनकार्डों में से काटे जा सके। खाद्य पूर्ति निरीक्षक उमेद सिंह ने बताया कि अब पात्रों को अपना बीपीएल, एएवाई अथवा ओपीएच श्रेणी वाला राशनकार्ड बनवाने के लिए बनाए गए नए नियम के तहत किसी भी नागरिक सुविधा केन्द्र पर जाकर अपने नाम से ऑनलाइन आवेदन करना होगा। ऑनलाइन आवेदन के बाद शहरी क्षेत्र में संबंधित नगरपरिषद और ग्रामीण क्षेत्र में खंड विकास एवं पंचायत कार्यालय के माध्यम से यह सर्वे होगा कि जिस व्यक्ति ने अपना बीपीएल, एएवाई अथवा ओपीएच श्रेणी वाला राशनकार्ड बनवाने के लिए आवेदन किया है, क्या वह उसका पात्र है और यदि पात्र है तो इसके बाद नगरनिगम अथवा एडीसी कार्यालय की तरफ से सर्वे के बाद योग्य समझे जाने पर उसके मोबाइल नंबर पर मैसेज आएगा कि वह अपना बीपीएल, एएवाई अथवा ओपीएच श्रेणी वाला राशनकार्ड बनवाने के लिए पात्र है। जिसके बाद उसका नाम सरकार की तरफ से संबंधित जिले के अतिरिक्त उपायुक्त, नगरनिगम कार्यालय और खाद्य एवं आपूर्ति विभाग को भेजा जाएगा कि उपरोक्त व्यक्ति इस श्रेणी का पात्र है। उसका अमुक श्रेणी वाला राशनकार्ड बनाया जाए और यदि वह व्यक्ति पात्र नही है तो आवेदनकर्ता दोबारा ऑनलाइन आवेदन के वक्त अपने आवेदन में दर्शाए गए मोबाइल नंबर पर एसएमएस आएगा कि अयोग्य पाए जाने पर आपका आवेदन रदद कर दिया गया है। इधर निगम सूत्रों ने बताया कि जिस भी व्यक्ति का अपना बीपीएल, एएवाई अथवा ओपीएच श्रेणी वाला राशनकार्ड बनवाने के लिए किया गया ऑनलाइन आवेदन एक बार अयोग्य माने जाने पर रदद किया जाएगा, वह आवेदनकर्ता कम से कम 6 महीने तक दोबारा से ऑनलाइन आवेदन नही कर सकेगा।
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