चुनाव आयोग द्वारा जारी किए गए आदेश मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने की आखिरी तारीख 28 नवंबर

Khoji NCR
2021-11-27 11:34:00

सोहना बाबू सिंगला चुनाव आयोग द्वारा मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के लिए 18 साल से युवा अपने वोट बनवाने के लिए बड़े ही उत्साह दिखाई दे रहे हैं जो भी व्यक्ति 18 साल से ज्यादा आयु और 1 जनवरी 2022 को 18 सा

पूरे होने जा रहे है वह अपनी मतदाता सूची में नाम दर्ज कर सकता है वार्ड में रहने वाले जहां पर परिजन अपने मत का प्रयोग करने के लिए जिस बूथ पर अपने वोट डालता है वहां पर नई वोट बनवाने और नाम दुरुस्त कराने के लिए प्रशासन द्वारा बीएलओ कर्मचारी की ड्यूटी लगाई हुई है जिसका समय सुबह 10:00 बजे से शाम 4:00 बजे तक निर्धारित किया गया है कोई भी व्यक्ति मतदाता में अपना नाम दर्ज कराने के लिए पोलिंग बूथ पर पहुंच कर दस्तावेज जमा करा सकता है या आज के युवा ऑनलाइन कंप्यूटर में सभी दस्तावेज अपडेट करके मतदाता सूची में नाम दर्ज करा सकता है नई वोट बनवाने के लिए व्यक्ति को दसवीं की मार्कशीट जिसमें उनका जन्म तिथि निर्धारित हो और दो फोटो एक आधार कार्ड की फोटो कॉपी तथा परिवार के एक सदस्य का वोटर कार्ड आदि दस्तावेज इकट्ठे करके पोलिंग बूथ पर जमा करा सकता है उसके बाद एक रसीद आपको दी जाएगी चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित किए गए 7 14 21 28 रविवार को समय निर्धारित किया गया था जोकि 28 नवंबर 2021 को आखरी रविवार तक व्यक्ति अपनी नए वोट बनवा सकता है चुनाव आयोग द्वारा नए वोटर कार्ड बनवाने के लिए कंप्यूटर पर अपलोड होने के बाद कोई भी व्यक्ति अपनी वोट घर बैठकर ही बनवा सकता है पोलिंग बूथ पर जाने की भी कोई जरूरत नहीं पड़ती है सरकार द्वारा सभी अपने निजी कार्य कंप्यूटर में पूरा अपडेट होने के बाद लोगों को किसी भी प्रकार के अपने कार्य के लिए संबंधित विभाग के कार्यालय में चक्कर नहीं काटने पड़ रहे हैं जिन व्यक्तियों को ऑनलाइन कार्य नहीं कर पाते हैं उन्हें थोड़ी परेशानी का सामना अवश्य करना था लेकिन सरकार द्वारा सभी कार्य कंप्यूटर में अपलोड होने के बाद ऑनलाइन के माध्यम से घर बैठे ही सभी सुविधा प्राप्त कर सकता है कोई भी व्यक्ति अपनी नए वोटर कार्ड बनवाना चाहता है वह दो फोटो एक आधार कार्ड की फोटो स्टेट 1 जन्म प्रमाण पत्र का सर्टिफिकेट की कॉपी एक अपने परिवार का सदस्य का कोई भी वोटर कार्ड लगाकर मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करा सकता है सरकार की मंशा है कि कोई भी व्यक्ति जो 18 साल से ज्यादा है वह मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज अवश्य कराएं ताकि चुनावों के समय अपने मत का प्रयोग करके अपने मनपसंद का चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार को वोट डाल सकता है यह सभी अपने मतदाता का अपना अधिकार है जो भारत में रहता है इस मौके पर चुनाव आयोग द्वारा जिम्मेवारी निभाने वाले मास्टर हुकमचंद राघव बीएलओ पासी राम मास्टर शिवकुमार जीडी गोयंका में बी फार्मेसी करने वाले युवा पार्थ गौड़ आदि मौजूद थे

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