तहसीलदार के अलावा अब एसडीएम व सीटीएम भी कर सकेंगे सम्पति पंजीकरण नूह 1 नवंबर :-हरियाणा सरकार ने निर्णय लिया है कि 1 नवंबर, 2021 यानी हरियाणा दिवस से, प्रत्येक जिले में संपत्ति आदि के हस्तांतरण के दस
्तावेजों के पंजीकरण के उद्देश्य के लिए राज्य के सभी उप-मंडल अधिकारी (नागरिक) और सिटी मजिस्ट्रेट को उप-पंजीयक और संयुक्त उप-पंजीयक के रूप में नामित किया जाएगा। तहसीलदार और नायब-तहसीलदार भी संयुक्त उप-पंजीयक के रूप में कार्य करते रहेंगे। इस संबंध में जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने बताया कि इस कदम से आम जनता, विशेषकर किसानों और ग्रामीण जनता को संबंधित जिले की सीमा के भीतर, जहाँ वह संपत्ति जिससे दस्तावेज संबंधित है, स्थित है, किसी भी स्थान पर इन सभी अधिकारियों के कार्यालयों में जाने की सुविधा होगी। उन्होंने ने बताया कि सिटी मजिस्ट्रेट, उपमंडल अधिकारी (नागरिक), तहसीलदार और नायब-तहसीलदार रैंक के कई अधिकारियों के पास दस्तावेजों के पंजीकरण की शक्तियां होने के कारण, जनता को विशेष रूप से जिला और उप-मंडल मुख्यालयों पर इन अधिकारियों के कार्यालय में जाते समय किसी विशेष अधिकारी की अनुपस्थिति के कारण होने वाली असुविधा भी खत्म होगी। वीसी में डी सी कैप्टन शक्ति सिंह,एस डी एम सुश्री सलोनी शर्मा,एस डीएम फिरोजपुर झिरका रणवीर सिंह,एस डी एम पुन्हाना मनीषा शर्मा,एस डी एम तावडू सुरेन्द्र पाल, सीटीएम जयप्रकाश, सहायक कमिश्नर हर्षित कुमार,सीएमओ डॉक्टर सुरेंद्र यादव,डी ईओ सुरेश गोरिया,डी एफओ विजेंदर सहित अन्य अधिकारी भी उपस्थित रहे।
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