साहून खांन /सोनू वर्मा नूंह। उपायुक्त धीरेन्द्र खडग़टा ने पात्र लोगों से राज्य सरकार की डॉ. बी आर अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना का लाभ उठाने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि योजना के पात्र व्य
क्ति अंत्योदय भवन में कम राशि पर आवेदन कर सकते हैं। उपायुक्त ने कहा कि अंत्योदय भवन एक ऐसा स्थान है जहां पर सभी विभागों की सभी ऑनलाइन स्कीमों के आवेदन कम राशि पर भरे जाते हैं। उपायुक्त धीरेन्द्र खडग़टा ने बताया कि हरियाणा अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना के लिए अनुसूचित जाति एवं विमुक्त टपरिवास जाति के गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों को पात्र बनाया गया है। योजना के तहत पात्र लोगों को रिहायशी मकान की मरम्मत के लिए 50 हजार का अनुदान दिया जाता है। उन्होंने कहा कि योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र लोग स्थानीय महिला आश्रम के प्रांगण में स्थापित किए गए अंत्योदय भवन में जाकर अपना आवेदन करा सकते हैं। आवेदन की शर्तों के बारे में उपायुक्त ने बताया कि पात्र व्यक्ति का रिहायशी मकान कम से कम 10 वर्ष पुराना हो और वह मरम्मत करने योग्य हो। आवेदनकर्ता का हरियाणा का स्थाई निवासी होना जरूरी है। उसके पास जाति का प्रमाण पत्र भी होना चाहिए और साथ में किसी भी बैंक में उसका खाता भी होना जरूरी है। आवेदन करने के लिए आधार कार्ड का होना भी अनिवार्य है। इसके अलावा पात्र व्यक्ति के पास राशन कार्ड भी होना चाहिए। उपायुक्त धीरेन्द्र खडग़टा ने बताया कि आवेदनकर्ता का मालिकाना हक ग्राम सचिव द्वारा प्रमाणित होना चाहिए। इसके साथ ही मकान 10 वर्ष पुराना व लालडोरा के अंदर आना चाहिए। आवेदनकर्ता को बिजली का बिल व पानी का बिल भी दिखाना होगा। इसके अलावा पटवारी द्वारा जमीन की तस्दीक 50 वर्ग गज ग्रामीण क्षेत्र में तथा 35 वर्ग गज शहरी क्षेत्र में होना भी आवश्यक है।
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