परीक्षा केंद्र के आस-पास 200 मीटर के दायरे में अपराधी प्रक्रिया 1973 के तहत धारा 144 लागू

Khoji NCR
2021-09-04 12:00:24

हथीन/माथुर : जिलाधीश कृष्ण कुमार ने हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी द्वारा आगामी 7 से 22 सितंबर 2021 तक दोपहर 2 बजे से सांय 4.30 बजे तक आयोजित की जाने वाली सैकेंडरी एवं सीनियर सैकेंडरी (ओपन स्कूल)

परीक्षा सितंबर-2021 के लिए जिला क्षेत्र में स्थापित किए गए परीक्षा केन्द्र पर पारदर्शी तरीके से सम्पन्न कराने के दृष्टिïगत तथा इस दौरान कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से परीक्षा केन्द्र के आस-पास 200 मीटर के दायरे में अपराधी प्रक्रिया 1973 के तहत धारा 144 लागू कर दी है। जिलाधीश ने परीक्षा केद्रों के आस-पास 200 मीटर के दायरे में अनावश्यक व्यक्तियों का आवागमन तथा फोटो स्टेट मशीनों का प्रयोग भी निषेध कर दिया है। जिलाधीश द्वारा जारी आदेशानुसार आगरा चौक स्थित राजकीय वरिष्ठï माध्यमिक विद्यालय (बाल) को परीक्षा केंद्र बनाया गया है तथा परीक्षा केंद्र पर सैकेंडरी एवं सीनियर सैकेंडरी (मुक्त विद्यालय) परीक्षा सितंबर-2021 को पारदर्शी तरीके से सम्पन्न करवाने के लिए परीक्षा केंद्र के आस-पास 200 मीटर के दायरे में अपराधी प्रक्रिया 1973 के तहत धारा 144 लागू कर दी है। जिलाधीश द्वारा जारी आदेशानुसार यह आदेश डयूटी पर तैनात पुलिस व अन्य कर्मियों पर लागू नही होंगे। परन्तु यदि उक्त मे से कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार की हिंसा व अशांति फैलाने के उद्देश्य से अपने हथियार का इस्तेमाल करता हुआ पाया गया तो उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत कानूनी कार्यवाही करते हुए हथियार को जब्त कर लिया जाएगा।

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