‘राइट टू सर्विस एक्ट’ में निर्धारित समयावधि संबंधी कार्यालय के बाहर करें चस्पा :- शक्ति सिंह

Khoji NCR
2021-08-31 10:27:15

नूंह 31 अगस्त : उपायुक्त कैप्टन शक्ति सिंह ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सरकारी विभाग अपने यहां ‘राइट टू सर्विस एक्ट’ के तहत अधिसूचित सरकारी सेवाओं को निर्धारित समय-अवधि में देना सुनिश्

ित करें व सभी अधिकारी अपने कार्यालय के बाहर तथा ऐसे स्थानों पर डिस्पले बोर्ड लगवाएं, जहां लोगों की आवाजाही अपेक्षाकृत अधिक होती हो। डिस्पले बोर्ड पर सम्बन्धित विभाग द्वारा अधिसूचित सेवाओं की समयावधि समेत उनसे जुड़ी तमाम महत्वपूर्ण जानकारी दी होनी चाहिए। हरियाणा में सेवा का अधिकार अधिनियम के दायरे में आने वाली सेवाओं को समय पर उपलब्ध कराने को लेकर आज उपायुक्त कैप्टन शक्ति सिंह ने सभी विभागों के अधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार की ओर से शुरू किए गए सरल पोर्टल पर विभिन्न विभागों की सेवाएं व योजनाएं एक ही छत के नीचे ऑनलाइन उपलब्ध कराई जा रही हैं। राज्य सरकार द्वारा प्रदेशभर में अंत्योदय सरल केन्द्रों की स्थापना भी की गई है ताकि समाज में अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति को सरकार की विभिन्न योजनाओं व सेवाओं का लाभ लेने के लिए अलग-अलग द$फ्तरोंं के चक्कर न लगाने पडं़े। उपायुक्त शक्ति सिंह ने बताया कि आज विभिन्न सरकारी विभागों की 551 सेवाओं को इस अधिनियम के दायरे में लाया जा चुका है। फस्र्ट ग्रीवेंस रिड्रेसल अथॉरिटी तथा सैकंड ग्रीवेंस रिड्रेसल अथॉरिटी समेत ‘राइट टू सर्विस एक्ट’ में निर्धारित समयावधि संबंधी तमाम जानकारी अपने कार्यालय के अंदर व बाहर चस्पा करें। उन्होंने बताया कि राइट टू सर्विस एक्ट के तहत अधिसूचित सरकारी सेवाओं की निर्धारित समय-सीमा में डिलीवरी न कर पाने पर आयोग ने सख्ती भी दिखानी शुरू कर दी है। इस मौके पर अतिरिक्त उपायुक्त सुभिता ढाका, एसडीएम नूंह सलोनी शर्मा, अंडर ट्रैनिंग आईएएस हर्षित कुमार, सीईओ जिला परिषद गजेन्द्र सिंह, एसडीएम पुन्हाना मनीषा शर्मा, एसडीएम तावडू़ डा. नरेश, जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी राकेश मोर, तहसीलदार राकेश छौकर, नायब तहसीलदार अख्तर हुसैन सहित सभी बीडीपीओ व नायब तहसीदार भी मौजूद रहें।

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