इच्छुक किसान 7 सितंबर तक कर सकते हैं ऑनलाइन आवेदन नूंह 20 अगस्त : उपायुक्त शक्ति सिंह ने बताया कि सरकार द्वारा वर्ष 2021-22 के दौरान फ सल अवशेष प्रबन्धन हेतु इन सीटू क्रॉप रेजीडयू मैनजमेंट स्कीम के त
हत 50 प्रतिशत या अधिकतम अनुदान राशि व्यक्तिगत लाभार्थी किसान हेतु व 80 प्रतिशत या अधिकतम अनुदान कस्टम हायरिंग सेंटर स्थापना हेतू कृषि यन्त्र अनुदान पर दिये जा रहे हैं। कृषि यन्त्र लेने के इच्छुक किसान कृषि तथा किसान कल्याण विभाग हरियाणा की साईट www.agriharyanacrm.com पर 7 सितम्बर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते है। उन्होंने बताया कि किसान आवेदन करते समय 2.5 लाख से कम अनुदान राशि वाले कृषि यन्त्र के लिए 2500 रूपये व 2.5 लाख से अधिक अनुदान राशि वाले कृषि यन्त्र के लिए 500 रुपये की बुकिंग राशि ऑनलाईन जमा करवानी होगी। किसान द्वारा आवेदित कृषि यन्त्र पर पिछले 2 वर्षों के दौरान 2019-20 व 2020-21 में किसी भी स्कीम मे अनुदान का लाभ न लिया हो। व्यक्तिगत किसान हेतू आवेदन के लिए वांछित कागजात ट्रैक्टर की आरसीए, पैन कार्ड ,आधार कार्ड, बैंक खाता का विवरण बुकिंग राशि की रसीद, जमीन का विवरण, मेरी फ सल मेरा ब्यौरा रसीद व अनुसूचित जाति से सम्बन्धित किसानों के लिए जाति प्रमाणपत्र लगाना अनिवार्य है। व्यक्तिगत किसान द्वारा अधिक से अधिक 3 कृषि यन्त्रो पर आवेदन किया जा सकता है। अनुदान का लाभ लेने हेतू मेरी फ सल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकरण करवाना अनिवार्य है। उन्होंने बताया कि कस्टम हायरिंग सेन्टर स्थापना हेतू आवेदन के लिए वांछित कागजात ग्राम पंचायत एफपीओ पंजीकृत किसान समिति का पंजीकरण, पंजीकरण संख्या, पैन कार्ड, आधार कार्ड (प्रधान) ट्रैक्टर की आरसी का विवरण व बैंक खाता का विवरण लगाना अनिवार्य है। कस्टम हायरिंग सेन्टर स्थापना हेतु रेड व येलो जोन वाले गांव को वरीयता दी जायेगी। कस्टम हायरिंग सेन्टर स्थापना हेतू 15 लाख रुपये तक के कम से कम 3 व अधिक से अधिक 5 प्रकार के कृषि यन्त्र ले सकता है। जिस कस्टम हायरिंग सेन्टर द्वारा सीआरएम स्कीम मे पहले अनुदान का लाभ लिया हैए वे आवेदन का पात्र नही होगें। आवंटित लक्ष्य का 70 प्रतिशत लाभ लघु व सीमान्त किसानो को दिया जाएगा। विस्तृत दिशा.निर्देश एवं अन्य शर्ते http://www.agriharyanacrm.com पर उपलब्ध है।
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