निष्क्रांत भूमि/सम्पत्ति पर बैठे कब्जाधारी अपने हक में अंतरण करवाने के लिए 15 नवंबर तक दे आवेदन

Khoji NCR
2021-08-27 12:15:20

जिला उपायुक्त शक्ति सिंह नूंह , 27 अगस्त : जिला उपायुक्त कंपनी शक्ति सिंह ने कहा कि निष्क्रांत भूमि/सम्पत्ति पर बैठे सभी नाजायज काबिजों को सार्वजनिक सूचना द्वारा सूचित किया जाता है कि वे इस भूम

ि को अपने हक में अंतरण करवाने बारे दिनांक 15.11.2021 तक संबंधित तहसीलदार बिक्री को 3 महीने की अवधि के अंदर आवेदन पत्र दें अन्यथा इन काबिजों को भूमि से बेदखल व अन्य कार्यवाही जो कानून के तहत बनती है, की जायेगी। हरियाणा निष्क्रांत सम्पत्ति (प्रबंधन तथा निपटान) अधिनियम 2008 संशोधित अधिनियम 2010 तथा इस अधिनियम हरियाणा निष्क्रांत सम्पत्ति (प्रबंधन तथा निपटान) के तहत बनाये गये नियम 2011 के तहत जारी की गई शर्तों के अनुसार अंतरण करवाने के पात्र होंगें। हरियाणा निष्क्रांत सम्पत्ति (प्रबंधन तथा निपटान) अधिनियम संशोधित अधिनियम 2010 और हरियाणा निष्क्रांत सम्पत्ति (प्रबंधन तथा निपटान) नियम 2011 की शर्तों की एक प्रति हरियाणा राजस्व विभाग की वेबसाइट www.revenueharyana.gov.in. पर मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे अधिनियम 2008, 2010 तथा नियम 2011 को सावधानी से पढ़ने के पश्चात् अपने आवेदन पत्र वितायुक्त राजस्व एवं अतिरिक्त मुख्य सचिव राजस्व एवं आपदा प्रबन्धन, चकबंदी एवं पुनर्वास विभाग के आदेशों की पालना में प्रस्तुत करें।

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