जिला के सभी डाकघरों में खुलवाया जा सकता है योजना के तहत खाता नूंह , 25 अगस्त : जिला उपायुक्त कैप्टन शक्ति सिंह ने कहा कि जिला में स्थित सभी डाकघरों में सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत खाता खुलव
या जा सकता है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा शुरू की गई सुकन्या समृद्धि योजना बालिकाओं के उज्जवल भविष्य के लिए मील का पत्थर है। सुकन्या समृद्धि योजना का लाभ उठाने के लिए कोई भी अभिभावक अपनी बेटी का खाता डाकघरों में खुलवा सकता है। इस योजना के तहत कम से कम 250 रुपये में खाता खोला जा सकता है। एक वर्ष में अधिक से अधिक 1 लाख 50 हजार रुपये खाते में जमा करवाए जा सकते हैं। सरकार द्वारा इस योजना के तहत जमा राशि व परिपक्वता राशि पर इनकम टैक्स में छूट दी गई है। उन्होंने बताया कि योजना के तहत बेटी की आयु 18 वर्ष की होने के बाद जब भी शादी करें, खाता बंद करवा सकते है। विवाह से एक माह पहले या तीन महीने बाद तक खाता बंद करवाया जा सकता है। माता-पिता अपनी बेटी की शिक्षा, शादी के लिए थोड़ा-थोड़ा करके पैसा जमा करवाकर चक्रवृद्धि ब्याज पर पैसा जोड़ सकते हैं। उपायुक्त ने बताया कि इस योजना के तहत दसवीं की परीक्षा पास करने तथा 18 वर्ष की आयु होने पर लडक़ी की पढ़ाई/शिक्षा के लिए आधी राशि भी निकाल सकते है तथा शेष राशि शादी के समय निकाली जा सकती है। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत खाता खुलवाने के लिए आवेदन पत्र के साथ बेटी का जन्म प्रमाण पत्र, माता/पिता का फोटो, आईडी तथा रिहायशी प्रमाण पत्र साथ लगाना होगा। उपायुक्त ने जिला वासियों से आह्वान किया है कि बेटियों के उज्जवल भविष्य के लिए सुकन्या समृद्धि योजना का लाभ जरूर उठाएं ।
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