फसल अवशेष प्रबंधन स्कीम के तहत कृषि यंत्रों पर मिल रहा है 50 से 80 प्रतिशत तक अनुदान : उपायुक्त कैप्टन शक्ति सिंह

Khoji NCR
2021-08-25 11:56:35

- स्कीम के तहत किसान 7 सितंबर तक कर सकते हैं आवदेन। नूंह , 25 अगस्त : जिला उपायुक्त कैप्टन शक्ति सिंह ने कहा कि हरियाणा कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा फसल अवशेष प्रबंधन स्कीम के तहत किसानों को

विभिन्न प्रकार के कृषि यंत्रों व मशीनों पर 50 से 80 प्रतिशत तक अनुदान दिया जाएगा। फसल अवशेष प्रबंधन स्कीम के तहत किसान वर्ष 2021-22 के दौरान यंत्र/उपकरण खरीद कर अनुदान का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि जिला में विभिन्न कृषि यंत्रों/मशीनों जैसे स्ट्रा बेलर, सुपर एसएमएस, हैप्पी सीडर, पैडी स्ट्रा चोपर, रोटरी स्लेशर, रिवर्सिबल एमबी प्लाऊ, सुपर सीडर, जीरो टिल सीड ड्रिल, क्रोप रीपर/ट्रैक्टर चलित/रीपर कम बाइंडर उपकरणों के लिए अनुदान दिया जाएगा। इसमें 70 प्रतिशत लक्ष्य छोटे एवं सीमांत किसानों के लिए आरक्षित किया गया है। जिला के कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के उपनिदेशक ने बताया कि व्यक्तिगत श्रेणी के लिए ऑनलाइन आवेदन हेतु किसान द्वारा विभाग की किसी भी स्कीम के तहत इस कृषि यंत्र/मशीन पर पिछले 2 वर्षों के दौरान अनुदान न लिया हो, मेरी फसल-मेरा ब्योरा पोर्टल पर पंजीकरण, ट्रैक्टर चलित कृषि यंत्र/मशीन के लिए ट्रैक्टर की वैध आरसी का होना अनिवार्य है। सीएचसी के लिए केवल किसानों की सहकारी समिति, एफपीओ, रजिस्टर्ड किसान सोसायटी तथा पंचायतें आवेदन कर सकती हैं। सीएचसी के लिए अधिकतम 15 लाख तक प्रोजेक्ट कीमत हो सकती है तथा 9 प्रकार की मशीनों में से कम से कम अलग-अलग 3 मशीनें तथा अधिकतम अलग-अलग 5 मशीनें ही ली जा सकती है। सीएचसी को क्लस्टर के आधार पर स्थापित किया जाएगा तथा लाल व पीला जॉन के गांवों को प्राथमिकता दी जाएगी, जहां एएफएल ज्यादा है। उन्होंने बताया कि अनुसूचित जाति की सीएचसी हेतु सोसायटी के प्रधान एवं ज्यादातर सदस्यों अनुसूचित जाति में से संबंधित होने चाहिए तथा उनके जाति प्रमाण पत्र साथ संलग्न करने होगे। केवल वही पुरानी सीएचसी अप्लाई कर सकते हैं, जिनके पास फसल अवशेष प्रबंधन की मशीनें नहीं है। इसके अतिरिक्त जिन कृषि यंत्रों पर अनुदान की राशि 2.5 लाख रुपये तक या उससे कम है, उन यंत्रों पर विभाग द्वारा 2.5 हजार रुपये एवं जिन कृषि यंत्रों पर अनुदान की राशि 2.5 लाख रुपये से ज्यादा है, उन कृषि यंत्रों पर 5 हजार रुपये बुकिंग राशि ऑनलाइन ही ली जाएगी, जोकि विभागीय दिशा निर्देशानुसार रिफंडेबल होगी। बुकिंग राशि अदा करने के उपरांत ही ऑनलाइन आवेदन मान्य होगा। जिला स्तरीय कार्यकारी कमेटी द्वारा व्यक्तिगत श्रेणी के लिए लक्ष्य से ज्यादा आवेदन पत्र होने पर ऑनलाइन ड्रा के माध्यम से चयन किया जाएगा। उन्होंने ने बताया कि सीएचसी के लाभार्थी का चयन हेतु डीएलईसी जांच उपरांत द्वारा किया जाएगा। सीएचसी/व्यक्तिगत किसान ऑनलाइन आवेदन केवल विभागीय पोर्टल www.agriharyanacrm.com/ पर 7 सितम्बर तक करवा सकते हैं।

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