हथीन/माथुर : हथीन के एसडीएम लक्ष्मीनारायण ने जानकारी देते हुए बताया कि हथीन उपमंडल के कृषि यन्त्र लेने के इच्छुक किसान कृषि तथा किसान कल्याण विभाग हरियाणा की वेबसाईट पर 7 सितंबर तक अॅानलाईन आ
वेदन कर सकते है। उन्होंने बताया कि उक्त योजना का लाभ किसान द्वारा आवेदित कृषि यन्त्र पर पिछले दो वर्षो के दौरान किसी भी स्कीम में अनुदान का लाभ न लिया हो को मिलेगा तथा व्यक्तिगत किसान द्वारा अधिक से अधिक 3 कृषि यन्त्रों पर आवेदन किया जा सकता है। अनुदान का लाभ लेने हेतु मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकरण करवाना अनिवार्य है। कस्टम हायरिंग सैटंर स्थापना हेतु आवेदन के लिए वांछित कागजात ग्राम पंचायत व एफपीओ एवं पंजीकृत किसान समिति का पंजीकरण, पंजीकरण संख्या, पैन कार्ड, प्रधान का आधार कार्ड, ट्रैक्टर की आर.सी. का विवरण व बैंक खाता का विवरण लगाना अनिवार्य है। कस्टम हायरिंग सैंटर स्थापना हेतू रेड व येलों वाले गॉव को वरीयता दी जायेगी। कस्टम हायरिंग सैंटर स्थापना हेतु 15 लाख रूपये तक के कम से कम 3 व अधिक से अधिक 5 प्रकार के कृषि यन्त्र ले सकता है, जिस कस्टम हायरिंग सैंटर द्वारा सीआरएम स्कीम में पहले अनुदान का लाभ लिया है। वे आवेदन का पात्र नहीं होगें। आवंटित लक्ष्य का 70 प्रतिशत लाभ लघु व सीमान्त किसानों को दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि किसी कृषि यन्त्र से सम्बन्धित प्रार्थना पत्रों की संख्या निर्धारित लक्ष्यों से अधिक प्राप्त होती है तो लाभार्थियों का चुनाव लॉटरी ड्रा द्वारा जिला स्तरीय कार्यकारी समिति की मौजूदगी में किया जाएगा।
Comments