कार्यक्रम के तहत 12 व 13 दिसम्बर को चलाया जाएगा विशेष अभियान, 15 जनवरी 2021 को किया जाएगा मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन कुरुक्षेत्र (सुदेश गोयल): अतिरिक्त उपायुक्त महावीर सिंह ने कहा कि आगामी 15 दिस
्बर तक भारत निर्वाचन आयोग की हिदायतानुसार मतदाता सत्यापन कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इसके अलावा जो व्यक्ति भारत का नागरिक है और उसकी आयु 1 जनवरी 2021 को 18 वर्ष या इससे अधिक है या हो जाएगी, वह व्यक्ति सम्बन्धित स्थान की मतदाता सूचि में अपना नाम दर्ज करवा सकता है। इसके लिए पिछले महीने 28 व 29 नवम्बर 2020 को नए मतदाता को जोडऩे के लिए अभियान चलाया गया और 12 व 13 दिसम्बर 2020 को विशेष अभियान चलाकर नए वोट बनाने, मतदाता सूचि में त्रुटियों को दूर करने के लिए कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। इन तिथियों में मतदान केन्द्र पर बीएलओ आमजन के लिए फार्म नम्बर 6, 6क, 7 व 8, 8क, मतदाता सूचि का प्रारुप इत्यादि लेकर उपस्थित रहेंगे। अतिरिक्त उपायुक्त महावीर सिंह शुक्रवार को लघु सचिवालय स्थित वीसी कक्ष में अधिकारियों को सम्बोधित कर रहे थे। इससे पहले अम्बाला मंडल की आयुक्त व मतदाता सूचियों की समीक्षा की रोल ऑबजरवर ने वीसी के माध्यम से अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए है। एडीसी महावीर सिंह ने कहा कि इस पुनरीक्षण कार्यक्रम का मुख्य उदेश्य यह है कि फोटोयुक्त मतदाता सूचियों को यथासम्भव साफ-सुथरा व त्रुिटरहित बनाना है और नए पात्र व्यक्तियों के नाम फोटोयुक्त मतदाता सूचि में दर्ज करना तथा अपात्र व्यक्तियों के नाम मतदाता सूचि से हटाना है। उन्होंने कहा कि वोट बनवाने हेतू फार्म नम्बर 6, अप्रवासी भारतियों के नाम दर्ज करवाने हेतू फार्म नम्बर 6क, वोट कटवाने हेतू फार्म नम्बर 7, वोट के इन्द्राज में किसी प्रकार की शुद्घि के लिए फार्म नम्बर 8, वोट के इंद्राज को विधानसभा के अंदर ही स्थानातंरण फार्म नम्बर 8क शामिल है। कार्यक्रम के अनुसार मतदाता सूचि वर्ष 2021 का अंतिम प्रकाशन 15 जनवरी 2021 को किया जाएगा और यह मतदाता सूचि 15 जनवरी 2021 से लागू हो जाएगी। उन्होंने बीडीपीओ को निर्देश दिए कि अपने-अपने क्षेत्रों में सम्बन्धित जानकारी की मुनादी करवाए और राजनैतिक दलों को कहा कि आप भी उपरोक्त तिथियों के बारे में बैठकों में बताए। फोटोयुक्त ड्राफ्ट मतदाता सूचियों का प्रकाशन मतदान केन्द्रों पर 16 नवम्बर को कर दिया गया है। इन मतदाता सूचियों पर 15 दिसम्बर 2020 तक दावे/आपतियां सम्बन्धित निर्वाचक पंजीयन अधिकारी/सहायक निर्वाचक पंजीयन अधिकारी के कार्यालय में तथा प्रत्येक मतदान केन्द्र के लिए नियुक्त किए गए नामोदिष्टï अधिकारियों/बीएलओ कार्यालय में दर्ज करवाई जा सकती है। अधिक जानकारी के लिए आम व्यक्ति चुनाव कार्यालय के नम्बर 01744-220507 या फिर टोल फ्री नम्बर 1950 को डायल कर सकता है। इस मौके एसडीएम अखिल पिलानी, एसडीएम सोनू राम, एसडीएम डा. किरण सिंह सहित अन्य अधिकारी व विभिन्न राजनैतिक पार्टियों के प्
Comments