नूंह 3 अगस्त उपायुक्त शक्ति सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि जिला रजिस्ट्रार फर्म एवं सोसायटी द्वारा सोसायटी एक्ट 2012 के प्रावधानों की आवश्यक अनुपालना में हरियाणा सरकार के निदेर्शानुसार एच
रआरएस-2012 की अनुपालना के लिए प्रत्येक सोसायटी व सभा को हरियाणा रजिस्ट्रेशन एवं रेगुलेशन एक्ट-2012 की धारा 50(1) के अंतर्गत वार्षिक रिटर्न व अन्य रिटर्न जिला रजिस्ट्रार कार्यालय फर्म एवं सोसायटी नूंह में जमा करवाना अनिवार्य है। उन्होने बताया कि यह प्रक्रिया ऑनलाइन पूर्ण की जा सकती है। सरकार के आदेशों के अनुसार जो भी सोसायटी एवं सभा दी गई धारा की अनुपालना नहीं करेगी, उसके खिलाफ हरियाणा रजिस्ट्रेशन एवं रेगुलेशन ऑफ सोसायटी एक्ट-2012 की धारा 50(2) की कार्यवाई की जा सकती है।
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