प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत पांच किलोग्राम गेहूं दिया जा रहा है मुफ्त : डीसी शक्ति सिंह

Khoji NCR
2021-08-03 08:50:48

डीसी शक्ति सिंह ने कहा - यह योजना केद्र सरकार की जनसेवा को समर्पित योजना है नूंह , 3 अगस्त :- प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना मा

मई से नवम्बर 2021 तक चलाई गई है। इसमें एएवाई (गुलाबी), बीपीएल (पीले), ओपीएच (खाकी) कार्डधारकों को प्रति सदस्य 5 किलोग्राम गेहंू कोरोना महामारी के दौरान मुफ्त दिया जा रहा है। जिला नूंह मे इस समय कुल 1 लाख 48 हजार 488 राशन कार्डधारकों के 9 लाख 08 हजार 291 सदस्य दर्ज हंै। इस योजना से जिला नूंह के 9 लाख 8 हजार 291 सदस्यों को सीधे तौर पर फायदा मिल रहा है। गरीब लोगों को इस योजना से बहुत फायदा हुआ है तथा लोग इस योजना से बहुत खुश व उत्साहित है। यह योजना केद्र सरकार की जनसेवा को समर्पित योजना है जिसमें गरीबों के हितों का पूर्ण ध्यान रखा गया है। डीसी शक्ति सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि हरियाणा सरकार द्वारा भी एएवाई (गुलाबी) राशन कार्ड पर प्रति राशन कार्ड 35 किलोग्राम गेहंू 2 रूपए प्रति किलोग्राम की दर से व 1 किलोग्राम चीनी प्रति राशन कार्ड 13.50 रूपए की दर से तथा एक किलोग्राम नमक प्रति राशन कार्ड 4.50 रूपए की दर से व बीपीएल(पीले) कार्डधारको को 3 किलोग्राम गेहूंं प्रति सदस्य 2 रूपए प्रति किलोग्राम की दर से व एक किलोग्राम चीनी प्रति राशन कार्ड 13.50 रूपए की दर से तथा एक किलोग्राम नमक प्रति राशन कार्ड 4.50 रूपए की दर से तथा ओपीएच (खाकी) कार्डधारको को 5 किलोग्राम गेहुं प्रति सदस्य 2 रूपए प्रति किलोग्राम की दर से दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इसके अतिरिक्त हरियाणा सरकार द्वारा दूसरी महत्वाकांक्षी योजना डीबीटी बारे भी प्रयास किये जा रहे हंै जिस बारे सरसों के तेल की सब्सिडी एएवाई (गुलाबी) व बीपीएल (पीले) कार्ड धारको के खाते में डाली जा सके। इस बारे जिला में एएवाई (गुलाबी) व बीपीएल (पीले) कार्ड धारकों से अनुरोध है कि मेरापरिवार.हरियाणा.जीओवी.इन पोर्टल पर आप स्वयं या अपने नजदीकी सीएससी व अटल सेवा केंद्र पर जाकर अपना खाता संख्या, मोबाईल नंबर, आधार नंबर अपडेट करवाएं ताकि डीबीटी का लाभ पात्र कार्ड धारकों को मिल सके। यदि किसी कार्डधारक को डिपोधारक को परेशानी व शिकायत है तो वह दूरभाष 01267-274615 पर संपर्क कर सकता है या जिला खाद्य एंव पूर्ति नियंत्रक के कार्यालय में उपस्थित होकर अपनी शिकायत दर्ज करवा सकता है।

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