नारनौल 14 जुलाई। एसडीएम मनोज कुमार ने आज अपने कार्यालय में नारनौल जॉन के क्रेशर मालिकों के साथ बैठक की। इस मौके पर धारूहेड़ा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य मोहित मुद्गल भी मौजूद थे। एसडीएम न
े कहा कि सभी क्रेशर जोन मालिक प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के 11 मई 2016 की अधिसूचना अनुसार हवा में धूल के बचाव के लिए 16 फीट ऊंची और 50 फीट लंबी दीवार बनाएं तथा शैडों में फव्वारे लगाकर धूल से बचाव करें। क्रेशर जोन में वाहन संचालन के लिए धातु सड़क का निर्माण करवाएं। उन्होंने कहा कि क्रेशर इकाइयों के शेष जॉन के अंदर सफाई के साथ-साथ पानी का छिड़काव करवाएं। उन्होंने कहा कि क्रेशर जोन के दोनों तरफ पौधारोपण करवाएं ताकि प्रदूषण को कम किया जा सके। क्रेशर इकाइयों में 10 किलोलीटर क्षमता का जल भंडारण सुविधा के साथ 50 फव्वारों का प्रबंध करें। स्टोन क्रेशर इकाइयां कच्ची सामग्री केवल वैध स्त्रोत से ही प्राप्त करें। उन्होंने कहा कि अधिसूचित जॉन के साथ हरित पट्टी 100 मीटर गहरी तथा हरित पट्टी की गहराई की दिशा में 10 पंक्तियों सहित क्रेशर जोन की परिधि में वृक्ष लगाएं। उन्होंने कहा कि इन नियमों का पालन न करने वाले क्रेशर मालिकों पर 11 मई 2016 की अधिसूचना के अधिनियम 1974 व 1984 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
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