किसानों की आय जोखिम मुक्त करने में सहायक है फसल बीमा योजना : उपायुक्त शक्ति सिंह - 31 जुलाई तक फसल का बीमा करवाने वाले किसानों को मिलेगा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ - प्रति एकड़ के हिसाब स
े निर्धारित की गई है फसल बीमा की प्रीमियम राशि नूंह , 13 जुलाई : उपायुक्त शक्ति सिंह ने कहा कि किसानों की आय जोखिम मुक्त करने के उदेश्य से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू की गई है। सरकार द्वारा योजना के तहत निर्धारित फसल के लिए बीमित राशि एवं प्रीमियम राशि तय की गई है। उन्होंने ने बताया कि सरकार द्वारा प्रति एकड़ के हिसाब से प्रीमियम निर्धारित की गई है। धान की फसल के लिए 713.99 रूपए, कपास की फसल के लिए 1732.50 रूपए, बाजरा की फसल के लिए 335.98 तथा मक्का की फसल के लिए 356.99 रूपए प्रति एकड़ किसान की हिस्सेदारी निर्धारित की गई है। योजना के तहत स्थानीय आपदा, फसल बिजाई से कटाई बाद तक नुकसान के जोखिम को शामिल किया गया है । किसान खरीफ की फसलों, धान, कपास, बाजरा, मक्का का इस योजना के तहत आगामी 31 जुलाई तक बीमा करवाकर योजना का लाभ उठाएं। उपायुक्त ने कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ऋणी किसानों के लिए वैकल्पिक है। यदि कोई ऋणी किसान अपनी फसल का बीमा नही करवाना चाहता तो वह इस बारे में अपने सम्बंधित बैंक में जाकर 24 जुलाई तक अपना आवेदन दे सकता है। ऐसा आवेदन न करने वाले ऋणी किसानों की फसल का सम्बंधित बैंक द्वारा बीमा कर दिया जाएगा। इसके अलावा गैर ऋणी किसान अपनी फसल का बीमा करवाने के लिए किसी भी कॉमन सर्विस सैंटर से सम्पर्क कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री 1800 180 2117 पर सम्पर्क कर सकते है। फसल बीमा के लिए आधार कार्ड, बैंक खाता संख्या, भूमि एवं फसल बिजाई से सम्बंधित दस्तावेज आवश्यक है।
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