नई दिल्ली, । सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में आज फेसबुक (भारत) के वाइस प्रेसिडेंट अजीत मोहन की याचिका पर सुनवाई की गई। इस याचिका में दिल्ली असेंबली कमिटी द्वारा दिल्ली हिंसा मामले में जारी किए गए समन क
चुनौती दी गई है। मामले की सुनवाई करने वाली जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस दिनेश माहेश्वरी व जस्टिस ऋषिकेश राय की बेंच ने 24 फरवरी को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। कोर्ट में अजीत मोहन की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे ने कहा था कि शांति व सौहार्द मामले की पड़ताल के लिए विधानसभा के पास समिति गठन की कोई विधायी शक्ति नहीं है। जबकि समिति की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता एएम सिंघवी ने कहा था कि विधानसभा के पास समन जारी करने का अधिकार है। कोर्ट ने कहा था कि गत 23 सितंबर का उसका आदेश अगले आदेश तक जारी रहेगा, जिसमें समिति से मोहन के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई न करने को कहा गया था। 24 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान फेसबुक इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट और प्रबंध निदेशक अजीत मोहन ने शांति और सौहार्द के मुद्दे पर समिति गठित करने के दिल्ली विधानसभा के विधायी अधिकार पर सवाल उठाए थे।
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