सिर्फ एक बार देना होगा जनरल वर्ग को 500 व आरक्षित वर्ग को 250 रुपए शुल्क - रजिस्ट्रेशन के बाद मिलेगा उम्मीदवार को यूनिक आईडी नंबर - 3 साल तक रहेगी यूनिक आईडी नंबर की वैधता नूंह , 06 जुलाई : जिला उपायुक्
त शक्ति सिंह ने कहा कि हरियाणा के युवाओं के लिए प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई महत्वाकांक्षी योजना वन टाइम रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 31 जुलाई तक बढ़ाई गई है। युवाओं को चाहिए कि वह अपना रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर अवश्य करें, सरकार द्वारा ग्रुप सी व डी की भर्तियों के लिए आवेदन करने वाले युवाओं को इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य कर दिया गया है। योजना के तहत जनरल वर्ग को 500 रुपए व आरक्षित वर्ग को 250 रुपए शुल्क देकर अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। एक बार रजिस्ट्रेशन होने के पश्चात इसकी वैधता तीन साल तक मान्य रहेगी। उन्होंने बताया कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन योजना सरकार द्वारा युवाओं को रोजगार देने के साथ ही जटिल भर्ती प्रक्रिया व बार बार भर्तियों के लिए फीस देने पर आर्थिक रूप से होने वाली परेशानियों से निजात दिलाने के लक्ष्य को ध्यान में रखकर इसकी शुरुआत की गई है। उन्होंने कहा इस योजना की शुरुआत ने कर्मचारी चयन आयोग को भी काफी राहत देने का कार्य किया है। अब आयोग को एक ही उम्मीदवार के अलग अलग भर्तियों के लिए किए गए आवेदनों की बार बार जांच पड़ताल नहीं करनी होगी। वन टाइम रजिस्ट्रेशन योजना की सहायता से यह कार्य एक बार में ही हो जाएगा। इस योजना की शुरुआत से भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता व योग्यता के मानदंड को अधिक मजबूती मिलेगी। उन्होंने कहा कि एक बार शुल्क देने के पश्चात उसकी वैधता तीन साल तक मान्य होगी। उपायुक्त ने बताया कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की ओर से सरकारी नौकरियों के लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन की आवेदन की तिथि 30 जून तक थी जोकि अब इसे बढ़ाकर 31 जुलाई कर दिया गया है। कोरोना काल के कारण यह समय आगे बढ़ाया गया था। पोर्टल से खुद को रजिस्टर्ड करने के लिए परिवार पहचान पत्र का होना अनिवार्य है। वन टाइम रजिस्ट्रेशन के बाद उम्मीदवार को यूनिक आईडी नंबर मिलेगा जो तीन साल तक मान्य रहेगा।
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