मुख्यमंत्री किसान एवं खेतीहर मजदूर योजना के तहत किसानों को मिलती आर्थिक सहायता : उपायुक्त शक्ति सिंह

Khoji NCR
2021-07-06 12:03:28

नूंह , 0 7 जुलाई : उपायुक्त शक्ति सिंह ने बताया कि हरियाणा सरकार द्वारा ऐसे परिवारों को आर्थिक सहायता मुहैया करवाई जाती है जो दिन-रात खेत-खलिहानों में काम करते हैं और उन्हें 24 घंटे कई तरह की दुर्घ

नाओं का अंदेशा बना रहता है। ऐसे में अगर परिवार के कमाऊ सदस्य की अकाल मौत हो जाए तो पूरे परिवार के सामने आजीविका का संकट खड़ा हो जाता है। उन्होंने कहा कि ऐसे किसानों व मजदूरों के लिए मुख्यमंत्री किसान एवं खेतीहर जीवन सुरक्षा योजना चलाई जा रही है। अगर कृषि कार्यों के दौरान खेतों, गांवों, मार्किट यार्ड तथा ऐसे स्थानों से आते-जाते समय कोई व्यक्ति दुर्घटना का शिकार हो जाता है तो इस योजना के तहत मार्किट कमेटी द्वारा पीडि़तों को वित्तीय सहायता दी जाती है। उपायुक्त ने संबंधित विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि किसानों और खेतिहर मजदूरों के लिए लागू कल्याणकारी योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करें, ताकि योजना का लाभ हर पात्र व्यक्ति को मिले और कोई भी इससे वंचित ना रहे। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत दुर्घटना के दौरान मृत्यु होने पर 5 लाख रुपये, रीढ़ की हड्डी टूटने या स्थायी अशक्तता होने पर ढाई लाख रुपये, दो अंग भंग होने पर या स्थायी गंभीर चोट होने पर 187500 रुपये की सहायता दी जाती है। इसी प्रकार एक अंग भंग होने या स्थायी चोट लगने पर सवा लाख रुपये, पूरी उंगली कटने पर 75 हजार रुपये, आंशिक उंगली भंग होने पर 37 हजार रुपये की राशि मार्किट कमेटी के माध्यम से दी जाती है। उपायुक्त शक्ति सिंह ने बताया कि मृत्यु के मामले में आर्थिक सहायता हेतू दावा करने के लिए पुलिस रिपोर्ट व पोस्टमार्टम का होना जरूरी है। अशक्तता की स्थिति में प्रमाण पत्र व अंग हानि होने की स्थिति में शेष बचे हुए अंग की फोटो कॉपी दावे के साथ प्रस्तुत की जानी चाहिए। इसके अलावा आवेदक को दुर्घटना के दो महीने के अंदर संबंधित मार्किट कमेटी के सचिव के पास आवेदन करना होगा।

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