नूंह 28 जून उपायुक्त शक्ति सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने आदेश जारी किया था की जब तक स्वच्छ ईंधन (पीएनजी) में परिवर्तन नहीं होता है, एनसीआर में उपरोक्त तालिका 15 में उ
्लिखित संख्या से अधिक ईंट भट्टों की अनुमति नहीं दी जा सकती है। चूंकि मार्च से जून के दौरान दिए गए आंकड़ों में भिन्नता है अतः विभिन शर्तो तथा आदेशो के अनुसार सिमित संख्या में ईंट भट्टों को मार्च से 30 जून तक चलाने की इजाजत दी थी। 30 जून के बाद सभी ईंट भट्टों को काम बंद कर देना चाहिए। उपायुक्त ने बताया कि अगर कोई भी भट्टा 30 जून के बाद चालू हालत में पाया गया तो उसके खिलाफ निमंलिखित कर्यवाही की जावेगी । 1. ईंट भट्टों को तत्काल बंद कर दिया जायेगा । 2. ईंट भट्टों के मालिकन के खिलाफ अपराधिक कृत्य दर्ज किया जायेगा, जिसमे 1 साल 6 महीने से लेकर 6 साल तक की सजा का प्रावधान है। 3. ईंट भट्टे के खिलाफ लगभग 65 लाख रूपये का जुर्माना लगाया जा सकता है।
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