धनेश विद्यार्थी, रेवाड़ी। हरियाणा महिला विकास निगम की ओर से विधवा महिलाओं को अपना खुद का व्यवसाय स्थापित करने के लिए बैंक के माध्यम से 3 लाख रूपए तक का ऋण दिया जा रहा हैै। डीसी यशेन्द्र सिंह ने
बताया कि विधवा महिलाओं की आर्थिक मदद व खुद का व्यवसाय स्थापित करने के लिए बैंक द्वारा 3 लाख रुपए तक के ऋण के उपर ब्याज की प्रतिपूर्ति हरियाणा महिला विकास निगम द्वारा अनुदान के रूप में की जाएगी जिसकी अधिकतम सीमा 50 हजार रूपए व लोन की अवधि 3 वर्ष जो भी पहले होगी, ब्याज सब्सिडी दी जाती है। उपायुक्त ने बताया कि जिन महिलाओं की वार्षिक आय 3 लाख रुपए से अधिक नहीं है, उन महिलाओं को यह ऋण मिल सकेगा। उन्होंने बताया कि ऋण से महिला मसाला यूनिट , डोना बनाना, रेडिमेट गारमेंट्स, ब्यूटी पार्लर, ऑटो रिक्शा, परचून की दुकान, कॉस्मेटिक दुकान, स्कूल यूनिफॉर्म, बैग बनाना, आचार बनना इत्यादि जैसे व्यवसाय स्थापित कर सकती है। उन्होंने बताया कि व्यवसाय स्थापित करने के लिए महिला द्वारा उस व्यवसाय में प्रशिक्षण लिया होना अनिवार्य है।
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