कोरोना महामारी की दूसरी लहर से हुए नुकसान की भरपाई को लिया निर्णय - आर्थिक राहत के लिए असंगठित श्रमिक पोर्टल पर पंजीकरण होना अनिवार्य - 18 जून से हो चुका है होटल पर पंजीकरण शुरू नूंह, 24 जून : जिला
पायुक्त किसी ने कहा कि प्रदेश सरकार प्रदेश की जनता के जन कल्याण के लिए निरंतर प्रयासरत है उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी की दूसरी लहर के दौरान प्रदेश के असंगठित कामगारों को आर्थिक मदद के तौर पर 5000 रुपए की सहायता राशि प्रदेश सरकार द्वारा दी जाएगी । उन्होंने बताया कि इस श्रेणी में निर्माण मजदूर, असंगठित कर्मकार, ऑटो रिक्शा चालक, रिक्शा चालक, कम वेतन वाले कर्मकार, रेहड़ी/फड़ी इत्यादि शामिल हैं। उन्होंने बताया कि आर्थिक राहत प्राप्त करने के लिए संबंधित व्यक्ति के पास परिवार पहचान पत्र तथा असंगठित श्रमिक पोर्टल http://unorgworker.edisha.gov.in/ पर पंजीकरण करवाना होगा। पंजीकरण गत 18 जून से शुरू हो चुका है। उपायुक्त ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा जनकल्याण के लिए चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र व्यक्ति संबंधित विभाग के कार्यालय से संपर्क कर सकता है ।
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