एडीसी ने दिए समय सीमा में सेवाएं देने के निर्देश

Khoji NCR
2021-06-22 09:52:16

नारनौल, 22 जून। राज्य मेंं सरकार की अधिकतर योजनाओं व सेवाओं पर सेवा का अधिकार अधिनियम लागू है। राइट टू सर्विस एक्ट (आरटीएस) के दायरे से बाहर जाने पर बहुत जल्द ही ऑटो अपील की व्यवस्था शुरू हो जाएग

। तय समय सीमा में काम न करने वाले अधिकारी खुद इसके जिम्मेदार होंगे। ऐसे मेंं अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि सभी कार्य आरटीएस की समय सीमा के भीतर हो। ये निर्देश अतिरिक्त उपायुक्त अभिषेक मीणा ने आज लघु सचिवालय मेंं आरटीएस, सीएम विंडो, ई-ऑफिस प्रणाली के संबंध में बुलाई अधिकारियों की बैठक में दिए। एडीसी ने कहा कि किसी भी काम में देरी नहींं होनी चाहिए। अगर किसी आवेदन मेंं त्रुटि है तो कानून अनुसार उसे रिजेक्ट करें ताकि आवेदनकर्ता को उसे सुधारने का मौका मिले। बिना किसी कारण के कोई भी कार्य रुकना नहींं चाहिए। मुख्यालय द्वारा अब इस दिशा मेंं समय-समय पर वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा होगी। देरी के लिए जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्यवाही की जाएगी। ई-ऑफिस प्रणाली की समीक्षा करते हुए एडीसी ने निर्देश दिए कि सभी विभाग ये सुनिश्चित करें कि सभी लॉग इन आईडी से लगातार फाइलों का मुवमेंट होना चाहिए। जो कार्य करें उसे ई-ऑफिस के माध्यम से करें। उन्होंने कहा कि अब सभी कार्यालयोंं में सौ फीसदी हाजरी केनिर्देश हैं। अब किसी तरह का काम पेंडिंग नहींं रहना चाहिए। उन्होंने ई-ऑफिस में बेहतरीन कार्य करने वाले विभागों की कार्यप्रणाली को सराहा। इनमेंं रोजगार विभाग, आयुष विभाग व पशुपालन विभाग शामिल है। इन सभी कार्यालयों में ई-ऑफिस के माध्यम से फाइलोंं का मूवमेंट हो रहा है। सीएम विंडो की समीक्षा करते हुए अतिरिक्त उपायुक्त ने कहा कि अधिकारी एक्शन टेकन रिपोर्ट में और गुणवत्ता लाएं। हर शिकायत का सही जवाब होना चाहिए। उन्होंने पिछले साल की लंबित शिकायतोंं पर फोकस करते हुए तुरंत निपटान के निर्देश दिए। अगर निर्धारित समय सीमा में किसी शिकायत पर कार्यवाही संभव न हो तो इस संबंध में समय सीमा बढ़वाने की प्रार्थना की जा सकती है। इस मौके पर एसडीएम मनोज कुमार, नगराधीश अमित कुमार व आरटीए सचिव अजय सिंह के अलावा अन्य अधिकारी मौजूद थे।

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