हथीन / माथुर : एसआरएस ग्रुप सहित अन्य कॉलोनाइजर ओं के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत जांच करते हुए 220 पेज का एक ऑर्डर तैयार कर सरकार व उसके सभी विभागों को भेज दिया है ज
िस आदेश की पालना कर करते हुए हरियाणा सरकार के विभिन्न विभाग अपनी अपनी कार्रवाई में जुट गए हैं। प्रवर्तन निदेशालय के आदेश अनुसार हरियाणा सरकार का कंट्री एंड टाउन प्लैनिंग डिपार्टमेंट कई लाइसेंस रद्द कर चुका है। हाल ही मैं सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा एसआरएस की टाउनशिप पर शिकंजा कसना शुरू हो गया है। जिसको लेकर प्रवर्तन निदेशालय के निर्देशन पर निदेशालय कंट्री एंड टाउन प्लैनिंग चंडीगढ़ ने एसआरएस के लाइसेंस नंबर 70, 65, 114 को रद्द करने के साथ-साथ लाइसेंस नंबर 195 की सभी चल व अचल संपत्तियों पर रोक लगाते हुए रजिस्टर्ड व अनरजिस्टर्ड सभी प्रॉपर्टीज में किसी भी प्रकार की कोई भी एक्टिविटी करने पर रोक लगा दी है। जिसके चलते जिला योजनाकार अधिकारी ने पत्र लिखकर जहां एक और तहसीलदार पलवल को किसी भी तरह की सेक्टर 6 सहित अन्य सेक्टरों में भी रजिस्ट्री करने के लिए मना किया है। वहीं दूसरी जिला योजनाकार कार्यालय ने भी अपनी ओर किसी भी भवन निर्माता को कंपलीशन सर्टिफिकेट देने से भी इनकार कर दिया है। हाल ही में जारी एक पब्लिक नोटिस के अनुसार एसआरएस का लाइसेंस नंबर 195, जो कि एस.आर.एस. सिटी, सेक्टर 6 पलवल का है, में भी किसी भी प्रकार की एक्टिविटी के लिए रोक लगा दी है। प्रवर्तन निदेशालय के आदेशों के बाद सरकारी विभागों द्वारा बढ़ रही कार्रवाई सेक्टर 6 के निवासियों के लिए बड़ी परेशानियां खड़ी कर सकती है जिसके चलते निवेशकों की खून पसीने की कमाई पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं जिसके चलते उनको भारी आथिर्क नुकसान उठाना पड़ सकता है। निदेशालय, कंट्री एंड टाउन प्लानिंग सहित अन्य सरकारी विभागों की करवाई से एस.आर.एस. सिटी, सेक्टर 6 की निवेशकों में हड़कंप मचा हुआ है। गौरतलब है कि प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत एसआरएस सहित दर्जन भर से ज्यादा कॉलोनाइजर( बिल्डरों) पर कार्रवाई शुरू की हुई है।
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