साहून खांन नूंह चंडीगढ़! हरियाणा हज कमेटी का कार्यकाल पूरा होने के बावजूद पुनगर्ठन न होने को चुनौती देने वाली याचिका पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार व अन्य को नोटिस जारी कर जवाब मा
गा है साथ ही हाईकोर्ट ने वर्तमान कमेटी के काम करने रोक लगा दी है याचिका में मोहम्मद अरशद ने हाईकोर्ट को बताया कि हज कमेटी एक्ट के अनुसार कमेटी का कार्यकाल 3 साल का होता है मई 2017 में हज कमेटी गठित की गई थी!इसका चैयरमेन ओरंगजेब को चुना गया था। हज कमेटी एक्ट में तीन वर्ष का कार्यकाल पूरा होने के 4 माह पहले ही इसके पुर्नगठन के लिए प्रकिया आरंभ करने का प्रावधान है मई 2020 में इसका कार्यकाल खत्म होने पर हाथ पर हाथ धरे बैठी है।हज कमेटी के पुर्नगठन के लिए कोई कदम नही उठाया है इसके चलते नामित सदस्य और चैयरमेन को दी जाने वाली सुविधाओं का लाभ कार्यकाल खत्म होने के बावजूद वर्तमान कमेटी में शामिल लोग उठा रहे है इस बारे में याची ने एक मांग पत्र भी सौंपा था, लेकिन इस पर एक माह बीत जाने के बावजूद कोई कदम नही उठाया गया है।उनके सामने अब याचिका दाखिल करने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं बचा था।याची पक्ष को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने याचिका पर हरियाणा सरकार सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।इसके साथ ही वर्तमान हज कमेटी के कार्य करने पर भी रोक लगा दी है।
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