हथीन/माथुर : हथीन के एसडीएम वकील अहमद ने जानकारी देते हुए बताया कि हरियाणा में सुरक्षित हरियाणा महामारी अलर्ट की नई गाइडलाईन जारी कर दी गई है। प्रदेश में लॉकडाउन को एक हफ्ते के लिए यानि की 21 जू
की सुबह 5 बजे तक और बढा दिया गया है। उन्होंने बताया कि इस दौरान ऑड-इवन के फार्मुले को खत्म कर दिया गया है। लेकिन नाईट कफ्र्यू अभी जारी रहेगा। उन्होंने बताया कि नई गाईडलाईन के मुताबिक अब हथीन उपमंडल में सुबह 9 बजे से शाम 8 बजे तक दुकानें खुल सकेंगी तथा होटल, रैस्टोरेंट व बार सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक खोले जा सकेंगे और इन्हें कोविड-19 की हिदायतों का पालन व 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोलने की अनुमति रहेगी। उन्होंने बताया कि धार्मिक स्थल में एक समय में अधिकतम 21 लोग सामाजिक दूरी व मास्क तथा अन्य कोविड हिदायतों की पालना करने के साथ रह सकते हैं। इसके अलावा निजी वाणिज्य कार्यालयों को 50 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ खोले जा सकते हैं। वहीं शादी समारोह में व अंतिम संस्कार के लिए 21 व्यक्ति ही एकत्रित हो सकते हैं तथा बारात की अनुमति नहीं होगी। उन्होंने बताया कि इससे ज्यादा की अनुमति लेने के लिए डीसी ने अनुमति लेनी होगी। वहीं जिम सुबह 6 बजे से 8 बजे तक खुल सकेंगे तथा 50 फीसदी लोग ही इसमें शामिल हो सकते हैं। स्कूल, कॉलेज और कोचिंग सैंटर अगले आदेशों तक बंद रहेंगे।
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