नूंह उपायुक्त शक्ति सिंह ने बताया कि जिले में अभी कोरोना महामारी का प्रकोप कम नहीं हुआ है, इसलिए हम सभी का फर्ज है कि हम सरकार की जारी की गई गाइडलाइन का पालन करें। उपायुक्त ने बताया कि कोरोन
ा वायरस कोविड-19 को महामारी अधिनियम के तहत राष्ट्रीय आपदा घोषित किया गया है। इसको ध्यान में रखते हुए जिला में प्रशासन द्वारा सभी जरुरी इंतजाम किए गए है। किसी भी जरुरी कार्य के दौरान घर से बाहर जाते समय या फिर सार्वजनिक स्थान पर मास्क पहनना अनिवार्य है। उपायुक्त ने कहा कि कोरोना संक्रमण से रिकवर हुए व्यक्तियों को ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है कोरोना संक्रमण से ठीक हुए व्यक्ति को साफ एवं स्वच्छ मास्क पहनने तथा कोरोना हिदायतों की सख्ती से पालना करें। उन्होंने बताया कि यदि कोई भी व्यक्ति, अधिकारी, कर्मचारी बिना मास्क के घूमता पाया गया तो तुरंत प्रभाव से जुर्माना भी किया जाएगा ओर नियमानूसार उचित कार्यवाही अम्ल मेें लाई जाएगी। इसके साथ-साथ अपने निजी या सरकारी वाहन को चलाते समय, किसी साईट, कार्यालय व अन्य कार्यस्थल पर काम करते समय, किसी व्यक्ति, अधिकारी, कर्मचारी द्वारा किसी मीटिंग/भीड़ को अटैंड करते समय भी मास्क पहनना अनिवार्य है। उपायुक्त शक्ति सिंह ने बताया कि कोरोना वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है और किसी तरह का कोई साइडिफेक्ट नहीं है, इसलिए 18 वर्ष व उससे अधिक आयुवर्ग के लोग टीकाकरण के लिए आगे आएं और दूसरों को भी टीकाकरण के लिए प्रेरित करें। आमजन से मास्क लगाने, सामाजिक दूरी का पालन करने, खांसी, बुखार, जुखाम आदि होने पर तुरंत अपना टेस्ट करवाने का भी आह्वान किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कोरोना से बचाव के लिए सामाजिक दूरी के साथ-साथ मास्क लगाना बेहद जरूरी है। इसके साथ-साथ बार बार साबुन से हाथ भी धोएं और स्वयं भी सुरक्षित रहें और दूसरों को भी सुरक्षित रखने में सहयोग करें। उपायुक्त ने लोगों से आह्वान किया है कि वो बिना किसी डर के आगे आकर अपना वैक्सीनेशन कराए।
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