खोजी एनसीआर / साहून खांन नूंह कैलाश चंद एड्वोकेट ने हरियाणा सरकार के विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू एंड डिजास्टर मैनेजमेंट को दिनाक04-05-2021 को पत्र लिखकर सूचना मांगी थी, की कोरोना महामारी से म्र
्यु होने पर मृत महिला/पुरुष के परिवार को क्या कोई सहायता राशि दी जाती है, जिस पर दिनाक 05-06-2021 हरियाणा सरकार द्वारा कैलाश चंद एड्वोकेट को पत्र भेजकर जवाब दिया है कि हरियाणा राज्य में इस प्रकार की महामारी में परिवारों को कोई भी सहायता राशि देने का प्रावधान नही है, देश के अन्य काफी राज्यो में इस प्रकार की महामारी में म्रत्यु होने पर पीड़ित परिवार को 4 लाख तक कि सहायता राशि देने का प्रावधान है, पहले हरियाणा में राजीव गांधी बीमा योजना के तहत हरियाणा में 2 लाख रुपये सहायता राशि देने का प्रावधान था, जिसको सरकार ने 2017 में स्कीम का नाम बदल कर डॉ श्यामा मुखर्जी बीमा योजना कर दिया था, जिसके उपरांत एक वर्ष बाद ही उसे भी बंद कर दिया, अब हरियाणा के लोगो को इस मुसीबत में कोई भी सहायता राशि नही दी जा रही है, कैलाश चंद एड्वोकेट की इस मांग की सूचना पर हरियाणा सरकार ने पत्र को केंद्र सरकार के जॉइंट डायरेक्टर (डी एम), रुम नम्बर -193-ए-1, नार्थ ब्लॉक, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, नई दिल्ली 110001,को भेज दिया है कि अगर केंद्र सरकार के माध्यम से इस प्रकार की कोई योजना है तो कैलाश चंद को सूचना प्राप्त दी जाए, कैलाश चंद की मांग है कि कोरोना महामारी म्रत्यु को प्राप्त होने वाले के गरीब परिवार को कम से कम 10 लाख रुपये सहायता राशि दी जानी चाहिये, क्योकि सरकारी कर्मचारियो को इस महामारी में म्रत्यु होने पर सरकार उसके परिवार को सहायता प्रदान करती है इसी प्रकार गरीब परिवारों को भी कम से कम 10 लाख रुपये तो दिए जाय जिससे उसके बच्चो को खाने -पीने, व जीवन निर्वाह करने में कुछ सहयोग हो सके, अब इंतजार है कि केंद्र सरकार इन गरीब परिवारों की सहायता हेतु आगे आती है
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