हथीन/माथुर : हथीन के एसडीएम वकील अहमद ने बताया कि विवाह पंजीकरण के लिए परिवार पहचान पत्र को अनिवार्य कर दिया गया है। इससे पहले परिवार पहचान पत्र को बुढापा पैंशन, विधवा पैंशन इत्यादी योजनाओं क
लाभ लेने के लिए अनिवार्य किया गया था। उन्होंने बताया कि हरियाणा के प्रत्येक निवासी के लिए अब परिवार पहचान पत्र अति आवश्यक है। सरकारी स्वास्थय सेवाओं के लिए, बीपीएल राशन कार्ड, प्रधानमंत्री आवास योजना, बेरोजगारी भत्ता, सक्षम योजना, सरकारी व निजी स्कूलों व कॉलेजों में प्रवेश हेतू, हरियाणा में सरकारी व प्राइवेट नौकरी, पारिवारिक पैंशन, लाडली, विवाह शगुन योजना तथा राशन आवंटन के लिए भविष्य में परिवार पहचान पत्र की आवश्यकता होगी। उन्होंने उपमंडल वासियों से अपील की है कि समय रहते वे अपना परिवार पहचान पत्र अपने नजदीकी सीएचसी के माध्यम से अपडेट करवा लें।
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