मौजूदा मामले में GNCT एक्ट का नहीं हुआ उल्लंघन, दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज की डॉक्टर की याचिका

Khoji NCR
2021-06-02 07:54:33

नई दिल्ली, । वरिष्ठ डॉक्टर की याचिका को दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को खारिज कर दिया। याचिका में दिल्ली सरकार के नोटिफिकेशन को चुनौती दी गई थी। इसके अनुसारवरियता और विशेज्ञता को नजरअंदाज करते

हुए कोविड मरीजों के इलाज के लिए डॉक्टरों व अन्य मेडिकल स्टाफ को एक कैटेगरी में रखना गलत है। कोर्ट ने याचिका खारिज करने के साथ याचिकाकर्ता पर 5000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार को बताया कि जब नोटिफिकेशन लागू हुआ तब युद्ध जैसे हालात थे। कोर्ट ने यह भी कहा कि मौजूदा मामले में राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (GNCT) एक्ट कोई उल्लंघन नहीं है क्योंकि यह आदेश अस्थायी तौर पर पारित किया गया। 22 मार्च, 2021 को संसद में दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र शासन संशोधन विधेयक 2021 को पारित किया गया। पिछले माह केंद्र सरकार के इस कदम से दिल्ली हाई कोर्ट ने राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (GNCT) अधिनियम, 2021 को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया था। चीफ जस्टिस डीएन पटेल और जस्टिस जसमीत सिंह की बेंच ने केंद्र सरकार से जवाब दाखिल करने को कहा। बता दें कि लॉ के विद्यार्थी श्रीकांत प्रसाद की ओर से डाली गई याचिका में GNCT, 2021 को भारत के संविधान के अनुच्छेद 13, 14, 19 और 239AA का उल्लंघन करार दिया है। याचिकाकर्ता ने अदालत से अधिनियम को कम करने का आग्रह किया है।

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