नारनौल 30 मई। राज्य सरकार के निर्देशानुसार अब जिला महेंद्रगढ़ में भी आगामी 7 जून तक महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा के मद्देनजर नियमों की पालना सुनिश्चित की जाएगी। कोरोना महामारी से बचाव के म
्देनजर यह फैसला लिया गया है। इस बार के आदेशों के तहत अब आम लोगों की सुविधा के लिए सरकार की ओर से तिथि अनुसार सम विषम फार्मूले के तहत सुबह 9 से दोपहर 3 बजे तक दुकाने खोलने की छूट दी गई है। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण चेयरमैन एवं डीसी अजय कुमार ने कहा कि महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा को प्रभावी रूप से क्रियान्वित करने के लिए प्रशासनिक स्तर पर प्रशासन सजग एवं सतर्क है। जिला महेंद्रगढ़ में पुलिस विभाग के माध्यम से आदेशों की अनुपालना सुनिश्चित की जाएगी। गौरतलब है कि हरियाणा सरकार ने कोरोनावायरस के संक्रमण को रोकने के लिए प्रदेश में अब आगामी 7 जून सुबह 5 बजे तक महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा के तहत नियम लागू किए हैं। डीसी ने बताया कि दूध, फल-सब्जी व मेडिकल स्टोर पर नाइट कर्फ्यू वाले नियम लागू रहेंगे। ग्रॉसरी शॉप और हाइजीन आइटम की दुकान सुबह 7 से सांय 6 तक खुलेंगी। जबकि नए नियमों के तहत अब ऑड-ईवन तिथि अनुसार ही ऑड-इवन नंबर की दुकानें सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक खुल सकती हैं। कड़ी शर्तों के साथ मॉल खोलने की इजाजत है। यह मॉल सुबह 10 से सांय 6 बजे तक खोले जा सकेंगे। इसमें यह सुनिश्चित करना होगा कि 25 स्क्वायर फीट एरिया में एक ग्राहक होना चाहिए। वहीं जो दुकाने बाजार से बाहर हैं। यानी एकल दुकान हैं वे सुबह 7 से सांय 9 बजे तक खुल सकेंगी। महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा के दौरान विभिन्न पहलुओं पर सरकार की ओर से दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। उपायुक्त अजय कुमार ने जिला महेंद्रगढ़ के सभी नागरिकों से आह्वान किया है कि वे आगामी 7 जून तक महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा के मद्देनजर लागू सभी नियमों का पालन करें। उन्होंने कहा कि जिला में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए जिला के सभी नागरिक अपने घरों पर ही रहें। बहुत जरूरी हो तो घर से निकलते समय सरकार की गाइड लाइन के अनुसार सभी नियमों का पालन करें। उन्होंने कहा कि किसी भी नागरिक को महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा नियमों के तहत निर्धारित अवधि में नियमों की अवहेलना नहीं करने दी जाएगी। नियमों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। डीसी ने बताया कि नियमों की पालना के लिए जिला में इंसीडेंट कमांडर के अलावा थाना स्तर तक ड्यूटी मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं। घरों से बाहर बिना मास्क लगाए घूमने वालों के लगातार चालान किए जा रहे हैं। उपायुक्त अजय कुमार ने जिला के सभी दुकानदारों से आह्वान किया है कि वे खुद व आने वाले ग्राहक से महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा नियमों की पालना सुनिश्चित करवाएं। उन्होंने कहा कि दुकानदारों को विशेष रूप से मास्क, सैनिटाइजर तथा सामाजिक दूरी का ख्याल रखना होगा। अगर किसी भी दुकानदार द्वारा सरकार की हिदायत की अवहेलना की जाती है तो उस दुकान को सील किया जा सकता है। डीसी ने कहा कि जिला प्रशासन चाहता है कि लोगों की रोजी-रोटी भी चलती रहे और बीमारी से भी बचाव रहे। अगर कहीं भी नियमों की अवहेलना होती है तो वे खुद ही आगामी कार्रवाई से प्रभावित होंगे। ऐसे में सभी दुकानदारों को पूरी एतिहात बरतनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जिला में कोरोना संक्रमण के मामले घट रहे हैं लेकिन हमें इस से संबंधित सभी नियमों में किसी भी प्रकार की ढिलाई नहीं बरतनी है।
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