नूंह 30 मई ( ) उपायुक्त धीरेन्द्र खड़गटा ने कहा कि हरियाणा सरकार द्वारा सुरक्षित हरियाणा के लिए प्रदेश में महामारी अलर्ट (लॉकडाउन) को 07 जून, 2021 तक बढ़ा दिया गया है। उन्होंने कहा कि दुकानें अब स
बह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक चल सकती हैं। दुकानदारों को आड-ईवन फार्मूले पर खोला जाएगा। 15 जून तक शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक रात का कर्फ्यू जारी रहेगा। शापिंग माल भी कुछ सीमित मात्रा में खोलने की मंजूरी दी गई है। लाकडाउन में हालांकि कुछ ढील दी गई है, लेकिन लोगों व दुकानदारों को कोविड प्रोटोकाल का पालन करना होगा। मास्क पहनना, सेनिटाइज करना आदि अनिवार्य है। शारीरिक दूरी के पालन का भी विशेष ध्यान रखना होगा। उन्होंने आमजन की सुविधा को देखते हुए लॉकडाउन के दौरान आवश्यक वस्तुओं की दुकानों के खोलने का समय निर्धारित किया गया है। दुकानदार निर्धारित समय अनुसार ही अपनी दुकानों को बंद करेंगे व खोलेंगे। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क आदि बचाव उपायों की कड़ाई से पालना करेंगे। नियमों की उल्लंघना करने वालों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उपायुक्त धीरेन्द्र खड़गटा ने सभी संबंधित एसडीएम को निर्देश दिए कि वे अपने-अपने क्षेत्र में जिला प्रशासन द्वारा निर्धारित समय अवधि के दौरान दुकानों के लिए समय की अनुपालना करवाना सुनिश्चित करेंगे, यदि कोई भी व्यक्ति नियमों की उल्लंघना करता है, तो उसके खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 व धारा 188 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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