मास जून में पीएमजीकेवाई योजना के तहत जिले में 3781.73 क्विंटल गेंहू बांटा जाएगा:- राशन की पीओसी रशीद अवश्य प्राप्त करे:- नूंह 27 मई ( ) उपायुक्त धीरेन्द्र खड़गटा ने बताया कि सरकार के निर्देशानुसा
जिले में प्रत्येक गांव में मास मई राशन बाटा जा रहा है। उन्होंने बताया कि जिले में अब तक ( NFSA) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत 24121.65 क्विंटल गेंहू,(PMGKAY) प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 38979.40 क्विटंल गेंहू, चीनी 455.28 क्विटंल, 93507.50 लीटर सरसों का तेल, 29.20 क्विटंल नमक तथा 15428.05 क्विंटल बाजरा लोगों को बांटा जा चुका है। उपायुक्त ने जिला के सभी डिपो धारकों को निर्देश दिए है कि गांव में कोरोना महामारी के मध्यनजर रखते हुए राशन गांव में सोशल डिस्टेंस को देखते हुए बाटा जाए। उन्होंने आगे जानकारी देते हुए कहा कि गांव सरपंच,पंच व विजीलैंस कमेटी के सदस्यों की देख-रेख में राशन का वितरण किया जाए। उन्होंने सभी जिलावासियों से कहा है कि राशन प्राप्त करते समय रसीद अवश्य प्राप्त करें। इसी कढी में उपायुक्त ने कहा कि माह मई-जून 2021 में सरकार के हिदायत अनुसार सभी राशन कार्ड धारकों से अनुरोध है कि वह डिपो धारकों से राशन की पीओसी रशीद स्लिप अवश्य प्राप्त करें। सभी निरीक्षकों को राशन वितरण के दौरान सोशल डिस्टेंस का सख्ती से पालन करवाने व सभी डिपो स्थलो को प्रतिदिन सुबह से शाम तक खुलवाने बारे निर्देश दे दिए है। यदि किसी डिपो धारक द्वारा सोशल डिस्टेंस में कोई कोताही बरती गई तो उसके विरुद्घ विभाग द्वारा कडी कार्यवाही की जाएगी। डबल राशन का वितरण पात्र लाभार्थियों किया जा रहा है। उन्होंने आगे जानकारी देते हुए बताया कि सरकार के आदेशानुसार जिले में मास जून में 3781.73 क्विंटल गेंहू वितरित किया जाएगा। उपायुक्त ने कहा कि हरियाणा सरकार द्वारा मास मई 2021 में एएवाई व बीपीएल राशन कार्ड धारको को गेंहू, चीनी, सरसों का तेल व नमक उपरोक्त निर्धारित कीमत अनुसार उपलब्ध करवाया जा रहा है तथा ओपीएच राशन कार्डो धारकों को केवल गेंहू उपरोक्त निर्धारित कीमत अनुसार उपलब्ध करवाया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसके अतिरिक्त पीएमजीकेएवाई योजना के अंतर्गत उपरोक्त सभी श्रेणी के राशन कार्ड धारकों को उपरोक्त निर्धारित मात्रा अनुसार गेहूं नि:शुल्क उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग हरियाणा सरकार पात्र लाभार्थियों को आबंटित आवश्यक वस्तुओं का पूर्ण वितरण के लिए प्रतिबद्घ है। यदि किसी बीपीएल, एएवाई, ओपीएच कार्ड धारक को डिपू धारक से उपरोक्त वर्णित राशन प्राप्त होने में कठिनाई आती है तो वह उसके निवारण के लिए जिला के कंट्रोल रूम तथा खाद्य एवं आपूर्ति विभाग से संपर्क कर सकता है।
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